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सामूहिक दुष्कर्म कर कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने का मामला, कोर्ट ने दो आरोपियों को माना दोषी, 7 को किया बरी - Minor Girl Gangrape and Burnt Case

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2024, 5:42 PM IST

Bhilwara Gangrape Case, राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया. जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया है. यहां जानिए दिल दहला देने वाला यह पूरा घटनाक्रम...

Bhilwara Gangrape Case
न्यायालय ने दो आरोपियों को माना दोषी (ETV Bharat Bhilwara)

स्पेशल पीपी महावीर किशनावत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara)

भीलवाड़ा. शाहपुरा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को अपने खेत पर बकरियां चराने गई नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों पर दोषी करार दिया. वहीं, सात महिला-पुरुष आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया. न्यायालय सोमवार को दोषी दोनों मुख्य आरोपी कालू और कान्हा को सजा सुना सकता है.

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त जयपुर निवासी विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने कहा कि इस मामले में 9 महिला-पुरुष आरोपियों की ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में जारी थी. जिसमें सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान पंजीबद्ध करवाए गए. जिसमें से 42 गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य को टाइड किया गया. वहीं इस मामले में एक महिला गवाह ने अभियोजन साक्ष्य के खिलाफ बयान दिया, जिस पर स्पेशल पीपी किसनावत ने महिला गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया, क्योंकि यह महिला गवाह प्रकरण के मुख्य अभियुक्त की सास (मदर इन लॉ) थी.

अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए. स्पेशल पीपी ने कहा कि इस मामले में न्यायालय ने दो मुख्य सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपी कालू व कान्हा को दोषी करार देते हुए सात आरोपियों को बरी (दोष मुक्त) कर दिया है. इस मामले की जांच कोटड़ी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी. वहीं, मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएम व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी.

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मामले की पैरवी कर रहे सरकार की ओर से नियुक्त जयपुर निवासी पीपी महावीर किशनावत ने कहा कि 2 अगस्त 2023 को कोटड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया था. इस मामले में दोनों सगे भाई कालू व कान्हा ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और भट्टी के अंदर जिंदा जला दिया था. पुलिस ने एक महीने में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. शनिवार को न्यायालय ने सात आरोपियों को बरी करते हुए मुख्य दोनों सगे भाई मुल्जिम कालू व कान्हा पर दोष सिद्ध करार दिया. वहीं, जिन सात आरोपियों को बरी किया है, इसकी हम हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से अपील करेंगे. आखिर कहां खामी रह गई, जिससे सात आरोपी बरी हो गए ? इस सवाल पर पीपी किशनावत ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का ऑर्डर पढ़ेंगे. ऑर्डर में हमारी कहां कमी रही है, उसका अध्ययन करेंगे. वहीं, इस मामले में सोमवार को न्यायालय दोषी सिद्ध कालू व कान्हा को सजा सुना सकता है.

वहीं, इस फैसले के दौरान पीड़िता की मां न्यायालय में मौजूद थी. पीड़िता की मां को सात आरोपियों को बरी करने की बात पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. मृतका की मां ने कहा कि मैं तो सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने सात आरोपियों को बरी कर दिया और दो को ही दोषी माना है. इन्होंने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर कोयले की भट्टी में जला दिया था. अब हमें और डर सताने लग गया कि इन आरोपियों के जेल से बाहर आने के बाद हम खेत पर कैसे जाएंगे.

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यह था पूरा मामला : शाहपुरा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को एक सनसनीखेज मामला सामने आया था. एक नाबालिग लड़की जो अपने खेत पर बकरियां चराने गई थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके जिंदा ही कोयले की भट्टी में जला दिया गया था. लड़की जब शाम तक अपने घर नहीं लौटी तो गांव वालों ने बालिका की तलाश की. खोजते-खोजते लड़की की बॉडी के अवशेष 3 अगस्त की सुबह खेत पर संचालित कोयले की भट्टी में मिले. इसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था.

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