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हाई कोर्ट ने ओपीएस को एआईएडीएमके पार्टी चिन्ह, झंडे, लेटरहेड का उपयोग करने से रोका

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By PTI

Published : Mar 18, 2024, 5:18 PM IST

Madras High Court
मद्रास उच्च न्यायालय

Madras High Court Restrains OPS From using AIADMK Party symbol, मद्रास हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके नेता पनीरसेल्वम को लेटरहेड के अलावा पार्टी चिन्ह व झंडे के उपयोग करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उक्त आदेश पनीरसेल्वम की याचिका पर दिए. पढ़िए पूरी खबर...

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम को आधिकारिक लेटरहेड, आरक्षित प्रतीक 'टू लीव्स' और पार्टी के झंडे का उपयोग करने से रोक दिया है. न्यायमूर्ति एन सतीशकुमार ने अन्नाद्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा दायर एक मुकदमे और आवेदन पर आदेश पारित किया.आपको बता दे मूल रूप से, पलानीस्वामी द्वारा दायर एक मुकदमे पर न्यायमूर्ति सतीशकुमार ने 7 नवंबर, 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें पनीरसेल्वम को पार्टी लेटरहेड, प्रतीक और ध्वज का उपयोग करने से रोक दिया गया था.

इससे व्यथित ओपीएस जिसे पनीरसेल्वम के नाम से जाना जाता है, ने अपील दायर की थी. न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने 11 जनवरी, 2024 को ओपीएस द्वारा दायर तीन अपीलों को खारिज कर दिया था. हालाँकि, पीठ ने निष्कासित नेता को अपने खिलाफ पारित आदेश, यदि कोई हो को रद्द करने के लिए आवश्यक आवेदन दायर करके एकल न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी थी.

आपको बता दें पीठ ने कहा था कि इस तरह के आवेदन दाखिल करने पर न्यायाधीश अपनी योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा. तदनुसार, पनीरसेल्वम ने एकल न्यायाधीश से संपर्क किया था. दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सतीशकुमार ने पलानीस्वामी द्वारा दायर मुकदमे से उत्पन्न आवेदनों को अनुमति दी और वर्तमान आदेश पारित किया. शीर्ष दो नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष में, पन्नीरसेल्वम को जुलाई 2022 में एआईएडीएमके की एक सामान्य परिषद द्वारा निष्कासित कर दिया गया था. बाद में, पलानीस्वामी को मुख्य विपक्षी दल के शीर्ष नेता के रूप में चुना गया था.

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