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झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत, गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए लगाई रोक

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 20, 2024, 3:12 PM IST

Jharkhand HC on Rahul Gandhi
Jharkhand HC on Rahul Gandhi

Jharkhand High Court on Rahul Gandhi. झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट के गैरजमानती वारंट पर एक महीने की रोक लगा दी है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है.

चाईबासा जिला स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैरजमानती वारंट जारी किया था. इसपर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए शर्त के साथ वारंट को एक माह के लिए स्थगित कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को ट्रायल फेस करने के लिए कानून सम्मत कदम उठाने का निर्देश दिया है.

उल्लेखनीय है कि चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नाम के शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है. इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद राहुल गांधी ने इस केस को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कई तारीखों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी.

(इनपुट-आईएएनएस)

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