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हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ी खबर, भगोड़ा घोषित हुआ अब्दुल मलिक, नौ उपद्रवियों की संपत्ति होगी कुर्क

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 14, 2024, 6:38 PM IST

Updated : Feb 24, 2024, 5:08 PM IST

Haldwani Violence, ​Abdul Malik property confiscated, Haldwani Violence Mastermind Abdul Malik हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आई है. हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. अब्दुल मलिक सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी हो गये हैं.

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भगोड़ा घोषित हुआ अब्दुल मलिक
भगोड़ा घोषित हुआ अब्दुल मलिक

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक घटना के बाद से फरार चल रहा है. इसके अलावा हल्द्वानी हिंसा के 9 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. पुलिस की कई टीमें उसको पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दे रही हैं. उसके बावजूद अब्दुल मलिक और उसके अन्य साथी पुलिस के हाथ नहीं आ सके हैं. ऐसे में पुलिस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट ने अब्दुल मलिक सहित नौ लोगों की संपत्ति कुर्की करने के आदेश दिये हैं.

पुलिस ने अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर दिया है. डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों के संपत्ति के कुर्की की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन किया गया. जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी की संपत्ति को धारा 83 का तहत कुर्क की जाएगी. डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने कहा अब्दुल मलिक के खिलाफ पहले ही नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था. धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा की मुनादी कराई गई है.

डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया फरार आरोपी अब्दुल मलिक की तलाश में अलग-अलग टीमें लगी हैं. पुलिस की कई टीम में विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं. वहीं इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी कराए हैं.

वहीं, नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि उत्तराखंड के अलावा भी अब्दुल मलिक की संपत्तियां दिल्ली, हरियाणा, बरेली में भी हैं. कोर्ट का आदेश मिलते ही यहां भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

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भगोड़ा घोषित हुआ अब्दुल मलिक

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक घटना के बाद से फरार चल रहा है. इसके अलावा हल्द्वानी हिंसा के 9 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. पुलिस की कई टीमें उसको पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दे रही हैं. उसके बावजूद अब्दुल मलिक और उसके अन्य साथी पुलिस के हाथ नहीं आ सके हैं. ऐसे में पुलिस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट ने अब्दुल मलिक सहित नौ लोगों की संपत्ति कुर्की करने के आदेश दिये हैं.

पुलिस ने अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर दिया है. डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों के संपत्ति के कुर्की की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन किया गया. जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी की संपत्ति को धारा 83 का तहत कुर्क की जाएगी. डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने कहा अब्दुल मलिक के खिलाफ पहले ही नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था. धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा की मुनादी कराई गई है.

डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया फरार आरोपी अब्दुल मलिक की तलाश में अलग-अलग टीमें लगी हैं. पुलिस की कई टीम में विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं. वहीं इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी कराए हैं.

वहीं, नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि उत्तराखंड के अलावा भी अब्दुल मलिक की संपत्तियां दिल्ली, हरियाणा, बरेली में भी हैं. कोर्ट का आदेश मिलते ही यहां भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : Feb 24, 2024, 5:08 PM IST
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