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कर्नाटक: युवती से गैंग रेप के मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 27, 2024, 2:14 PM IST

Karnataka: Two convicts sentenced to 20 years in gang rape case of girl
कर्नाटक: युवती से गैंग रेप के मामले मे दो दोषियों को 20 साल की सजा

Gangavathi Karnataka Gang rape case: कर्नाटक के गंगावती में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2015 का है.

गंगावती: शहर की सत्र अदालत ने गैंग रेप के एक मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों को तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. दोनों दोषी ने सहकर्मी को बहला फुसला कर ले गए और उसे नशीला पदार्थ पिला दिया और फिर उसके साथ गैंग रेप किया. मामला 2015 में दर्ज कराया गया था.

प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदानंद नागप्पा ने मामले की सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने दोनों दोषियों को 20ृ20 साल की सजा सुनाई. साथ ही तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया. जुर्माना न देने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषियों की पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित प्रमोद मांगलिक और राजस्थान के सीकर जिले के राजकुमार मदनल सैनी के रूप में की गई. इस संबंध में पश्चिम बंगाल की पीड़ित युवती ने गंगावती ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कराया था.

क्या था मामला?: पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उसने कहा कि दोनों युवक उसके साथ हैदराबाद की एक निजी कंपनी में काम करते थे. 2015 में दोनों उसे घुमाने के लिए गंगावती तालुक के अनेगोंडी होबली के विरुपापुरा ले गए. वहां एक गेस्ट हाउस में एक कमरा किराए पर लिया था. रात को पार्टी करते समय उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश की.

मना करने के बाद दोनों दोषियों नशीली दवा पे पदार्थ में मिलाकर उसे दे दिया. इसे पीने के बाद वह अचेत हो गई. बाद में इन दोनों ने उसका रेप किया. मामले की जांच करने वाले गंगावती ग्रामीण थाने के तत्कालीन सीपीआई प्रभाकर धरमत्ती ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले में सरकारी वकील एस नागलक्ष्मी ने पीड़ित महिला की ओर से बहस की. अब कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है और दोनों अपराधियों को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है.

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