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SC का दो दिवसीय सम्मेलन, AI को लेकर बोले CJI- 'विचार-विमर्श का समय' - CJI DY Chandrachud

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 13, 2024, 3:47 PM IST

CJI Chandrachud: उच्चतम न्यायालय ने भारत और सिंगापुर की शीर्ष अदालतों के बीच प्रौद्योगिकी और संवाद को लेकर 13 और 14 अप्रैल को दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है. शीर्ष अदालत की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एवं कानूनी प्रणाली के अंतर्संबंध का पता लगाना है. सम्मेलन के पहले दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जहां एआई अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है, वहीं यह जटिल चुनौतियां भी खड़ी करता है.

CJI DY CHANDRACHUD (File Photo)
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट भारत और सिंगापुर की सर्वोच्च न्यायालयों के बीच प्रौद्योगिकी और संवाद पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है. सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानूनी क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाने से उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच वाले लोगों का पक्ष लेकर असमानता बढ़ सकती है. वहीें, दूसरी तरफ यह मौजूदा पदानुक्रमों को बाधित करते हुए नए खिलाड़ियों और सेवाओं के लिए भी द्वार खोलता है. सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन और कई अन्य न्यायाधीश और विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे.

सीजेआई ने कहा कि चूंकि हम कानूनी क्षेत्र में एआई (AI) के एकीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं. यह जरूरी है कि हम प्रणालीगत चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्क रहें. यह सुनिश्चित करें कि एआई प्रौद्योगिकियां सभी के लिए न्याय की खोज को कमजोर करने के बजाय बढ़ाने में मदद करें. सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि अदालती कार्यवाही सहित आधुनिक प्रक्रियाओं में एआई का एकीकरण जटिल नैतिक, कानूनी और व्यावहारिक विचारों को जन्म देता है, जो गहन जांच की मांग करते हैं.

उन्होंने कहा, 'अदालत के फैसले में एआई का उपयोग अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है. इन पर सूक्ष्म विचार-विमर्श की आवश्यकता है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां जमानत याचिका पर परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाने के लिए चैटजीपीटी (ChatGPT) से इनपुट मांगा गया था. उन्होंने विस्तार से बताया कि जसविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, पीठासीन न्यायाधीश ने एक क्रूर घातक हमले में शामिल होने के आरोपों के कारण जमानत याचिका खारिज कर दी, और अंतर्दृष्टि के लिए चैटजीपीटी का रुख किया.

सीजेआई ने कहा, 'यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि मामले की योग्यता का आकलन करते समय उच्च न्यायालय द्वारा चैटजीपीटी के इनपुट पर विचार नहीं किया गया था. इसके बजाय, इसका उद्देश्य जमानत न्यायशास्त्र की व्यापक समझ प्रदान करना था. खासकर उन मामलों में जिनमें क्रूरता एक कारक के रूप में शामिल है. ये उदाहरण दिखाते हैं कि हम अदालत के फैसले में एआई के इस्तेमाल के सवाल से बच नहीं सकते.

उन्होंने कहा, 'जबकि एआई अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है. यह विशेष रूप से नैतिकता, जवाबदेही और पूर्वाग्रह से संबंधित जटिल चुनौतियां भी खड़ी करता है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए भौगोलिक और संस्थागत सीमाओं से परे, दुनिया भर के हितधारकों द्वारा एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है. एआई की क्षमताओं को लेकर उत्साह के बीच, संभावित त्रुटियों और गलत व्याख्याओं को लेकर भी चिंताएं हैं'.

सीजेआई ने कहा, 'मजबूत ऑडिटिंग तंत्र के बिना, मतिभ्रम के उदाहरण जहां एआई झूठी या भ्रामक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है. हो सकता है, जिससे अनुचित सलाह हो सकती है. चरम मामलों में, न्याय में बाधा उत्पन्न हो सकती है. कानूनी क्षेत्र में, एआई को अपनाने से उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच वाले लोगों का पक्ष लेकर असमानता बढ़ सकती है. यह मौजूदा पदानुक्रमों को बाधित करते हुए नए खिलाड़ियों और सेवाओं के लिए द्वार भी खोलता है'.

उन्होंने विस्तार से बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइब्रिड-मोड सुनवाई को अपनाना देश के न्यायिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है. इसका न्याय और कानूनी पेशे तक पहुंच पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हाइब्रिड-मोड सुनवाई को अपनाकर, जो आभासी भागीदारी की अनुमति देती है, सुप्रीम कोर्ट ने भौगोलिक बाधाओं को हटा दिया है. इसने शीर्ष अदालत तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है.

सीजेआई चंद्रचूड़ बोले कि एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह का प्रभाव एक जटिल चुनौती पेश करता है. खासकर जब अप्रत्यक्ष भेदभाव की बात आती है. भेदभाव का यह रूप तब होता है. जब प्रतीत होता है कि तटस्थ नीतियां या एल्गोरिदम कुछ समूहों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं. इससे उनके अधिकार और सुरक्षा कमजोर हो जाती है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'एआई के दायरे में, अप्रत्यक्ष भेदभाव दो महत्वपूर्ण चरणों में प्रकट हो सकता है. पहला, प्रशिक्षण चरण के दौरान, जहां अधूरा या गलत डेटा पक्षपाती परिणामों को जन्म दे सकता है. दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान भेदभाव हो सकता है. अक्सर अपारदर्शी के भीतर ब्लैक-बॉक्स एल्गोरिदम जो मानव डेवलपर्स से निर्णय लेने की प्रक्रिया को अस्पष्ट करते हैं. ब्लैक-बॉक्स एल्गोरिदम या सिस्टम को संदर्भित करता है, जहां आंतरिक कार्यप्रणाली उपयोगकर्ताओं या डेवलपर्स से छिपी होती है. इससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं या कुछ परिणाम क्यों होते हैं'.

सीजेआई ने कहा कि प्रौद्योगिकी और एआई की उन्नति अपरिहार्य है. कानून के क्षेत्र में, यह न्याय वितरण को तेज और सुव्यवस्थित करने के लिए एआई की क्षमता में तब्दील हो जाता है. यथास्थिति बनाए रखने का युग हमारे पीछे है. यह हमारे पेशे के भीतर विकास को अपनाने और यह पता लगाने का समय है कि हम अपने संस्थानों के भीतर प्रौद्योगिकी की प्रसंस्करण शक्ति का पूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी आशंका है कि एआई को अपनाने से दो-स्तरीय प्रणालियों का उदय हो सकता है, जहां गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता तक पहुंच सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर स्तरीकृत हो जाती है. गरीब लोग खुद को घटिया एआई-संचालित सहायता के लिए मजबूर पा सकते हैं, जबकि केवल संपन्न व्यक्ति या उच्च-स्तरीय कानून फर्म ही कानूनी एआई की क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं. इस तरह के परिदृश्य में न्याय के अंतर को बढ़ाने और कानूनी प्रणाली के भीतर मौजूदा असमानताओं को बनाए रखने का जोखिम है.

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