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जया शेट्टी मर्डर केस में छोटा राजन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा - Jaya Shetty Murder Case

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2024, 7:01 PM IST

Chhota Rajan Gets Life Sentence: मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दिलचस्प बात यह है कि छोटा राजन पहले से ही जे डे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

Chhota Rajan Gets Life Sentence
जया शेट्टी मर्डर केस में छोटा राजन को मुंबई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा (ETV Bharat File Photo (MH Desk))

मुंबई: जया शेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन को मुंबई की एक विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.

यह उसे दी गई दूसरी आजीवन कारावास की सजा है. उसे धारा 302,120 बी के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. छोटा राजन पहले से ही जे डे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. छोटा राजन को 2015 में विदेश में गिरफ्तार किया गया था और बाद में भारत प्रत्यर्पित किया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है.

गावदेवी के होटल व्यवसायी जया शेट्टी को छोटा राजन के गुंडों ने जबरन वसूली के लिए धमकाया था. इसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा दी गई, लेकिन कुछ समय बाद उसे दी गई पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई. इसी दौरान 4 मई 2001 को उसके होटल में ही उसे गोलियों से भून दिया गया. इस मामले में छोटा राजन और उसके गुंडों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मुकदमा चलाया गया था. अदालत ने सबूतों और हमारी दलीलों को सील कर दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस अपराध में छोटा राजन के तीन अन्य साथियों को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है.

कौन है छोटा राजन: छोटा राजन कभी कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी सहयोगी था. उसे दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता था. 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद दाऊद से उसके रिश्ते खराब हो गए थे. उसका असली नाम राजन सदाशिव निकालजे है. उसने शुरुआत में बड़ा राजन के नाम से मशहूर गैंगस्टर राजन नायर के साथ काम किया था.

पढ़ें: पुणे पोर्श एक्सीडेंट: दादा का निकला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, छोटा राजन को दी थी हत्या की सुपारी

मुंबई: जया शेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन को मुंबई की एक विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.

यह उसे दी गई दूसरी आजीवन कारावास की सजा है. उसे धारा 302,120 बी के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. छोटा राजन पहले से ही जे डे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. छोटा राजन को 2015 में विदेश में गिरफ्तार किया गया था और बाद में भारत प्रत्यर्पित किया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है.

गावदेवी के होटल व्यवसायी जया शेट्टी को छोटा राजन के गुंडों ने जबरन वसूली के लिए धमकाया था. इसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा दी गई, लेकिन कुछ समय बाद उसे दी गई पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई. इसी दौरान 4 मई 2001 को उसके होटल में ही उसे गोलियों से भून दिया गया. इस मामले में छोटा राजन और उसके गुंडों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मुकदमा चलाया गया था. अदालत ने सबूतों और हमारी दलीलों को सील कर दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस अपराध में छोटा राजन के तीन अन्य साथियों को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है.

कौन है छोटा राजन: छोटा राजन कभी कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी सहयोगी था. उसे दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता था. 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद दाऊद से उसके रिश्ते खराब हो गए थे. उसका असली नाम राजन सदाशिव निकालजे है. उसने शुरुआत में बड़ा राजन के नाम से मशहूर गैंगस्टर राजन नायर के साथ काम किया था.

पढ़ें: पुणे पोर्श एक्सीडेंट: दादा का निकला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, छोटा राजन को दी थी हत्या की सुपारी

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