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हल्द्वानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण में ढिलाई, HC ने दो सप्ताह में मांगा जवाब

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Published : Jul 22, 2022, 4:37 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने आज हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण कार्य तय समय में पूरा न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में निर्माण एजेंसी यूजेवीएनएल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तराखंड खेल सचिव और कुमाऊं कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

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इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण मामले में सुनवाई.

नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कुमाऊं के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण कार्य तय समय में पूरा न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने निर्माण एजेंसी उत्तराखंड पेयजल निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) को आवश्यक निर्देश देते हुए दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं.

इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने यूजेवीएनएल को पूछा है कि यह कार्य कब तक पूर्ण होगा, अब तक कितने फेज में कार्य हुआ है. साथ ही इस कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा. वहीं, इस कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है? और कब स्टेडियम का उद्घाटन होगा. इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें. वहीं, कोर्ट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तराखंड खेल सचिव और कुमाऊं कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

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इस मामले में हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है. जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है. स्टेडियम निर्माण के लिए बार-बार निर्माण एजेंसियों को बदला जा रहा है. अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम को ठेका दिया है. इस स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स होने थे, परन्तु कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण केंद्र सरकार अन्य जगह तलाश रही है.

वहीं, पूर्व मंत्री अरविंद पांडेय ने भी इस पर सवाल किया है कि इस स्टेडियम में बहुत सी कमियां है, जिन्हें दूर करना आवश्यक है. तभी यहां राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जबकि इसकी निर्माण पूर्ण होने की तिथि निकल चुकी है.

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ऐसे में प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचिंग करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है. राज्य के हाथ से 38वां खेल महाकुंभ भी निकल गया है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इसका निर्माण कार्य तय समय सीमा में कराया जाये. लिहाजा, इस मामले में अब कोर्ट ने निर्माण एजेंसी यूजेवीएनल समेत कोर्ट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तराखंड खेल सचिव और कुमाऊं कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

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