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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में होंगे तलब

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Published : Oct 24, 2021, 7:00 PM IST

लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को सुलतानपुर जिला सत्र न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में तलब होंगे. उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के भी आने की संभावना जताई जा रही है.

केजरीवाल सोमवार को सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में होंगे तलब
केजरीवाल सोमवार को सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में होंगे तलब

सुलतानपुरः दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को तलब किया है. उनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के भी आने की संभावना जताई जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने लीक प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम शुरू कर दिए हैं.

सत्र 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी जिले के मुसाफिरखाना और गौरीगंज थाने में अरविंद केजरीवाल तत्कालीन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान केजरीवाल, कुमार विश्वास समेत अन्य लोगों पर बिना अनुमति रोड शो करने, बैनर पोस्टर ले जाने और सरकारी कार्य बाधित किए जाने की धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था. मामले में कुमार विश्वास न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं. जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके हैं. मुख्यमंत्री होने के नाते न्यायालय ने इन्हें राहत देने संबंधी निर्देश सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट को भी दिए थे. 25 अक्टूबर यानी सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत की कोर्ट में वे तलब होंगे.

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी 6 वर्षों तक विचाराधीन रही. जिसमें अभियोजन की तरफ से पैरवी में कोई रुचि नहीं ली जा रही थी. जिसके चलते मुकदमे की कार्रवाई बाधित होने के प्रकरण को स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए विशेष लोक अभियोजक के जरिए जिलाधिकारी सुल्तानपुर रवीश गुप्ता को पत्र भेजकर शासन स्तर पर इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए भी कहा था. गैर हाजिरी की वजह से कोर्ट ने बीती पेशियों पर कुमार विश्वास के खिलाफ बीडब्ल्यू वारंट भी जारी करने का आदेश जारी किया था. कोर्ट में हाजिर होने के पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राहत संबंधी आदेश का असर खत्म होने का कारण भी बताया जा रहा है. विदित हो कि पुलिस ने मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे कुमार विश्वास, समर्थक हरीकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह और बब्बू तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

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पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन मिश्रा कहते हैं कि अभी प्रोटोकाल संबंधी आदेश नहीं आया है. लेकिन उनके आने की सूचना आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ से मिली है. इसी आधार पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मामले में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना है.

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