उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

Shravasti News: दहेज-हत्या के मामले में पति दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

By

Published : Jul 18, 2023, 11:00 PM IST

श्रावस्ती की जिला अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया. साथ ही 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है.

Shravasti News
Shravasti News



श्रावस्ती: जनपद न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया की भिनगा क्षेत्र के टंडवा बनकटवा गांव निवासी जब्बार ने अपनी लड़की बालजहां की शादी लखाही बेनी नगर निवासी हवलदार के लड़के रिजवान के साथ की थी. उन्होंने बताया कि लड़की के ससुराल वाले शादी के बाद से दहेज के लिए उसे मारते पीटते हुए प्रताड़ित करने लगे थे. 19 मई 2021 को रिजवान ने अपने ससुर को फोन करके बताया की यदि अपनी लड़की को बचाना है, तो एक लाख रूपये नगद भेजवा दो. नहीं तो तुम्हारी लड़की को आज जान से मार दूंगा. जब्बार अपनी पत्नी व लड़के के साथ लड़की के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे. इसी दौरान शाम लगभग 5 बजकर 40 मिनट पर फोन आया कि तुम्हारी लड़की मर गई है. हम लोग लाश लेकर खड़े हैं. जल्दी आओ नहीं तो शव को कैननाला में बहा दूंगा.

अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जब जब्बार अपने लड़के के साथ रात करीब 8 बजे कैननाला के पास पहुंचे तो देखा कि रिजवान मोटरसाइकिल पर उसकी लड़की के शव को बीच में पकड़े एक और व्यक्ति के साथ नाले पर खड़ा हुआ था. उन्होंने बताया कि शव को देखकर जब्बार के लड़के ने भिनगा कोतवाली पुलिस को फोन किया. सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर रिजवान मौके पर शव छोड़कर फरार हो गया. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया.

मामले का सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह की अदालत में हुआ. न्यायाधीश ने अभियुक्त पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 40 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर उसे 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें- बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला


यह भी पढ़ें- डीएम के आदेश के बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त

ABOUT THE AUTHOR

...view details