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हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज के एडीजे फर्स्ट निलंबित, कोर्ट रूम और चेंबर सील

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Published : Sep 28, 2022, 4:22 PM IST

ETV BHARAT
हाईकोर्ट ()

हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जज ने कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के एडीजे फर्स्ट को निलंबित करते हुए उनके कोर्ट रूम और चेंबर को सील कर दिया.

प्रयागराज:हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति के निर्देश पर इलाहाबाद जिला न्यायालय में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनका कोर्ट रूम और चैंबर सील(Chamber and court room Seal of Prayagraj ADJ First) कर दिया है. सूत्रों के अनुसार सीलिंग की कार्रवाई मंगलवार को आधी रात के बाद लगभग डेढ़ बजे की गई. सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक समिति के निर्देश पर जिला जज संतोष राय रात एक बजे कोर्ट परिसर पहुंचे.

आधी रात में जिला जज को देखकर सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया. जिला जज सीधे एडीजे फर्स्ट राम किशोर शुक्ल के कोर्ट रूम पहुंचे और उसे सील करा दिया(Prayagraj ADJ First court room and Chamber seal). साथ ही उनका चेंबर भी सील कर दिया गया. इस कार्यवाही से बुधवार को एडीजे के कोर्ट में कोई न्यायिक कामकाज नहीं हो सका. माना जा रहा है कि यह कार्रवाई एडीजे फर्स्ट के खिलाफ हुई शिकायतों के बाद हुई है. यह कार्रवाई पूरे न्यायालय में चर्चा का विषय है.

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सूत्रों की मानें तो बुधवार सुबह भी हाईकोर्ट की प्रशासनिक टीम जिला न्यायालय पहुंची और जिला जज के साथ दस्तावेजों का निरीक्षण किया. हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी की कार्यवाही को देखते हुए जिला न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. बिना जांच के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है.

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