रेप में बरी करने के खिलाफ अपील करने पर सांसद अतुल राय को नोटिस

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Published : Sep 27, 2022, 10:21 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने में बीएचयू छात्र से रेप मामले में बरी करने के खिलाफ अपील करने पर सांसद अतुल राय को नोटिस जारी किया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा से रेप के आरोप में बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील पर घोसी के सांसद अतुल राय को नोटिस जारी(Notice to MP Atul Rai) किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है. साथ ही सुनवाई के लिए छह नवंबर की तारीख लगाई है.

राज्य सरकार की ओर से दाखिल इस अपील को पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं एसएस प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया था. लेकिन, इस खंडपीठ ने एमपी/एमएलए के मामलों में क्षेत्राधिकार का होने के कारण स्वयं को सुनवाई से अलग करते हुए अपील को अपने यहां से रिलीज कर दिया. गौरतलब है कि पिछले दिनों सेशन कोर्ट ने सांसद अतुल राय को बीएचयू छात्रा से रेप के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था. राज्य सरकार ने अपील में सेशन कोर्ट के उसी फैसले को चुनौती दी है.

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