उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

हवाला से धन लेने के मामले में सिद्दीकी कप्पन की जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट का फैसला सुरक्षित

By

Published : Oct 12, 2022, 9:55 PM IST

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Journalist Siddiqui Kappan) के खिलाफ हवाला से धन प्राप्त करने और इस धन को देश विरोधी कार्यों में प्रयोग करने समेत ईडी द्वारा दर्ज मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित
कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

लखनऊःहाथरस कांड के बाद गिरफ्तार किए गए कथित पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Journalist Siddiqui Kappan) के खिलाफ हवाला से धन प्राप्त करने और इस धन को देश विरोधी कार्यों में प्रयोग करने समेत तमाम आरोपो को लेकर ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई. ईडी के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.


बता दें कि कथित पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ हाथरस कांड (Hathras scandal) के बाद प्रदेश में अशांति फैलाने समेत अन्य आरोपो को लेकर मथुरा के मांट थाने के दारोगा प्रबल प्रताप सिंह ने रिपोर्ट सात अक्तूबर 2019 को दर्ज कराई थी. आरोप है कि हाथरस कांड के बाद शांति भंग करने और दंगा भड़काने के साजिश के तहत हाथरस जा रहे आरोपी अतिकुर रहमान, आलम, सिद्दीकी कप्पन और मसूद को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की विवेचना के दौरान ही एजेंसी को पता चला की आरोपीयो को विदेश से धन की फंडिंग हुई है. जिसका प्रयोग देश प्रदेश में अशांति और दंगा फैलाने के लिए किया जा रहा है. इस पर ईडी ने मामला दर्ज किया था. इसी मामले में सिद्दीकी कप्पन को हिरासत में लिया था.

यह भी पढ़ें- दुकान में घुसकर दिनदहाड़े महिला से रेप, खुलेआम घूम रहे आरोपी

ABOUT THE AUTHOR

...view details