उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

हेल्थ और फार्मा क्षेत्र की इंडस्ट्री लगाने में मिलेगी 100 फीसद स्टाम्प ड्यूटी छूट, जानिए क्या है नियम

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 15, 2023, 5:25 PM IST

उत्तर प्रदेश में हेल्थ व फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगाने पर स्टांप ड्यूटी में 100% की छूट मिलेगी. स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने इसको लेकर शासनादेश जारी किया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए तमाम विभागों में तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने हेल्थ व फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगाने के लिए स्टांप ड्यूटी में 100% की छूट दिए जाने का बड़ा फैसला किया है.

उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने जारी किया शासनादेश.

भूखंड की पहली खरीद पर 50 फीसदी की छूटःस्टांप एवं पंजीयन विभाग की प्रमुख सचिव लेना जौहरी ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 के अधीन फार्मा व चिकित्सा क्षेत्र की इकाई लगाने के लिए 100% स्टांप ड्यूटी में छूट का शासनादेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही चिकित्सा व फार्मा इकाई से संबंधित उपकरण पार्क में व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा भूखंड की पहली खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी की छूट अलग से दी जाएगी. प्रदेश भर में सभी नई इकाइयों को इस नीति के अंतर्गत अपने उद्योग लगाने के लिए जमीन की खरीद और भवन को पट्टे पर लेने के लिए स्टांप शुल्क में 100% की छूट का प्रावधान विभाग की तरफ से किया गया है.

इसे भी पढ़ें-बिजली कड़कने से बंद हो गए हजारों स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं ने लगाया संगीन आरोप

पुरानी औद्योगिक इकाइयों को भी मिलेगी छूटःवर्तमान में चल रही इस क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा नई पूंजी निवेश के माध्यम से अपने उद्योग को कम से कम 25 फ़ीसदी अधिक विस्तार देने पर 100% स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी. इसको लेकर जिलाधिकारी और एडिशनल कमिश्नर इंडस्ट्री यह लिखकर देंगे कि इंडस्ट्री की स्थापना नई नीति के अंतर्गत की जा रही है. गवाह के रूप में उनके हस्ताक्षर भी ड्राफ्ट में किए जाएंगे रजिस्ट्री करने के समय उद्यमी को स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट के बराबर ही बैंक गारंटी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने पेश करना भी अनिवार्य होगा.

शासनादेश जारीःबैंक गारंटी की अवधि की कम से कम 5 साल के लिए निर्धारित की गई है. किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत स्टांप शुल्क में लाभ ले चुकी औद्योगिक इकाइयों को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा. सिर्फ फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत नई स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टांप शुल्क में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है. विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें-विश्वकर्मा जयंती होगी यादगार, सीएम योगी के तोहफे से गदगद होंगे बेरोजगार

ABOUT THE AUTHOR

...view details