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न्यायालय ने भाभी और भतीजे को जिंदा जलाकर मारने वाली नंद को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jun 5, 2023, 9:28 PM IST

एफ़टीसी कोर्ट की जज आभा पाल ने दहेज हत्या के मामले मे आरोपी नन्द को भाभी की मौत का दोषी करार दिया.

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कौशांबी : जनपद न्यायालय की एफ़टीसी कोर्ट की जज आभा पाल ने दहेज हत्या के मामले मे आरोपी नन्द को भाभी की मौत का दोषी करार दिया, वहीं अदालत ने 10 साल पहले हुई इस वारदात मे पति और सास की भूमिका के सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध हुई नन्द को उम्र कैद के साथ 10 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है.



अभियोजन पक्ष के अनुसार, सराय अकिल थाना क्षेत्र के बंधरी गांव की रहने वाली किरण की शादी रक्सराई के वीरेंद्र कुमार पुत्र दशरथ लाल ने हुई थी. शादी के कुछ महीनो बाद आए दिन ससुराल मे किरण को प्रताड़ित किया जाने लगा. किरण के पिता भैया लाल ने 30 सितंबर को थाना में तहरीर देते हुए बताया कि 'ससुरालियों द्वारा उनकी बेटी को दान दहेज कम लाने के लिए अक्सर प्रताड़ित कर मारपीट की जाती थी. इसके बाद पति वीरेंद्र सास तेवतिया, ससुर दशरथ और नंद श्रीमती ने उनकी बेटी किरण और उसके बेटे को मिट्टी के तेल डालकर जिंदा जला दिया. पीड़ित पिता की तहरीर पर सराय अकिल थाने मे क्राइम नंबर 327/13 मे दहेज उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले में जांच करते हुए पति वीरेंद्र ससुर दशरथ, सास तेवतिया को ठहराते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. इस जांच में पुलिस ने आरोपी नंद श्रीमती का नाम निकाल दिया था.'

मामला फास्ट ट्रक कोर्ट (सेकेंड) आभा पाल की अदालत में पेश हुआ. इस दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने नंद श्रीमती को तलब करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. न्यायालय ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नंद को तलब किया. मुक़द्दमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने पति सहित ससुर सास को सबूतो के अभाव मे दोष मुक्त कर दिया, जबकि नंद श्रीमति को भाभी की मौत का गुनाहगार पाते हुए उसे धारा 302 का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास सज़ा सुनाई. इसके साथ ही दोषी महिला पर 10 हज़ार रुपये के जुर्माने का भी दंड दिया. अदालत ने दोष सिद्ध महिला द्वारा जुर्माने की राशि न जमा किए जाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिये हैं.

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