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MLA Irfan Solanki और उनके भाई रिजवान को झटका, गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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Published : Jan 16, 2023, 10:19 PM IST

जमानत याचिका
जमानत याचिका

MLA Irfan Solanki: कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की जमानत याचिका को गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर भले ही सपा कार्यकर्ता यह दावा कर रहे हों कि वह निर्दोष है. लेकिन आगजनी और फर्जी आधार मामले में फंसे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को पहली बार उनकी और उनके भाई रिजवान की गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने इस जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है.

पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि फिलहाल उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, उन्हें महराजगंज जेल में ही अगली सुनवाई तक रहना होगा. वहीं, कुछ दिनों पहले सपा विधायक इरफान सोलंकी जब पेशी पर आए थे. तब कोर्ट से बाहर निकलते समाय सपा विधायक की पुलिस वालों से जमकर नोंकझोंक हुई थी. सपा विधायक व उनके अन्य करीबियों इजरायल आटेवाला, शौकत अली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था. सपा विधायक ने मीडिया से कहा था कि कलम भी इनकी है, कागज भी इनका है. जो मर्जी हो लिख दें. वहीं, जाजमऊ निवासी एक महिला ने अपने घर पर आगजनी का आरोप लगाया था. जिसके बाद सपा विधायक व उनके भाई रिजवान पर जाजमऊ थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था.

वहीं, अभियोजन की ओर से इरफान पर 10 से अधिक मुकदमे और रिजवान पर कई केसों की हिस्ट्री पेश की गई. जिसके आधार पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इरफान विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा फंसाया गया है. वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि विधायक का एक संगठित गिरोह है.इनके अपराधों के कारण जनता में भय व्याप्त रहता है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि, विधायक व उनके भाई को जमानत मिली तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे. इसके अलावा ये विदेश भी भाग सकते हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

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