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किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले युवक को 10 साल की सजा

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Published : Apr 12, 2023, 10:12 PM IST

फिरोजाबाद की पॉस्को अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी युवक को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी युवक को सजा के साथ जुर्माने की भी सजा सुनाई.

फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने बुधवार को पॉस्को एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. दोषी एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. इसके साथ ही किशोरी के साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगा था. हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि न होने पर कोर्ट ने उसे दुष्कर्म की धारा में कोई सजा नहीं सुनाई.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी 28 अगस्त 2019 को बीएससी का फॉर्म भरने कॉलेज जा रही थी. इसी दौरान कोटला चुंगी चौराहा से उसे सोनू यादव नामक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया. किशोरी के पिता ने सोनू यादव के खिलाफ थाने में बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके साथ ही पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था. किशोरी को बरामद कर पुलिस ने एफआईआर में रेप और पॉस्को की धाराएं भी बढ़ाई थी.

विवेचना के बाद सोनू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय के सामने कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोनू को दोषी ठहरा गया. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 14 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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