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दोषी को अदालत ने सुनायी फांसी की सजा, रेप के बाद की थी नाबालिग की हत्या

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Published : Sep 18, 2021, 10:10 PM IST

दोषी को अदालत ने सुनायी फांसी की सजा

यूपी के फिरोजाबाद जिले के एक दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. ढाई साल पहले दोषी व्यक्ति ने एक नाबालिक दलित बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद, उसकी हत्या कर दी थी. यही नहीं हवसी दरिंदे ने शव के साथ भी रेप करने की बात कबूल की थी.

फिरोजाबाद : रेप के बाद हत्या के दोषी को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. दरअसल, फिरोजाबाद जिले में ढाई साल पहले एक नाबालिक दलित बालिका के साथ एक शख्स ने पहले दुष्कर्म किया फिर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस की पूछताछ में उसने यह भी कबूल किया था, उसने शव के साथ भी रेप किया था. इस मामले में दोषी पाए गए शख्स को पॉस्को की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने यह आदेश दिया है कि दोषी को तब तक फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए. अदालत के आदेश के बाद दोषी को हिरासत में ले लिया गया है. अदालत ने इसी से जुड़े दो मामलों में आरोपी को सात-सात साल की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला 25 अप्रैल 2019 का है. लाइनपार थाना क्षेत्र के संत नगर में रहने वाली 11 साल की एक दलित बालिका अचानक लापता हो गई थी. उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना लाइनपार में उसकी मां ने दर्ज करायी थी. बालिका की मां ने विरेंद्र बधेल पर उसे गायब करने का शक जाहिर किया था. बालिका का शव बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सोफीपुर गांव के पास सड़क से करीब आधा किलोमीटर दूर अधबने एक कमरे से बरामद हुआ था.

दोषी को अदालत ने सुनायी फांसी की सजा

इस मामले का आरोपी विरेंद्र माढई फतेहपुर थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के हाल का निवासी था. पुलिस द्वारा जब विरेंद्र बघेल पुत्र हरिराम से संत नगर थाना लाइनपार ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. विरेंद्र ने बताया कि वह बालिका को घुमाने के बहाने ऑटो में बिठाकर ले गया था. फिर बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, और उसकी हत्या कर दी. दरिंदे ने पुलिस से यह भी कबूल किया कि हत्या के बाद भी उसने लड़की के साथ रेप किया. पुलिस ने जब मामले की विवेचना की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई. बालिका की हत्या मुंह दवाने के साथ ही ईंटों से कुचलकर की गयी थी.

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इसके बाद विरेंद्र बघेल के खिलाफ हत्या की धारा 302, बहला फुसलाकर ले जाने की धारा 363, शव गायब करने की धारा 201 के साथ-साथ दलित उत्पीड़न की धाराएं भी बढ़ायी गयीं. पुलिस ने मामले की जांच की और गवाहों के बयानों, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉस्को न्यायालय में हुई. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को फांसी देने की मांग की गयी. अभियोजन पक्ष द्वारा तमाम दलीलें भी दी गयीं. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इसे मानवता के खिलाफ क्रूर माना और अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई. अदालत के आदेश के बाद आरोपी विरेंद्र बघेल को हिरासत में ले लिया गया.

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