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फिरोजाबाद: हत्यारोपी को अदालत ने सुनायी उम्र कैद की सजा, चाकू से गोदकर कर दी थी युवक की हत्या

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Published : May 17, 2022, 2:19 PM IST

जिले की एक अदालत ने हत्या और जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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फिरोजाबाद न्यायालय

फिरोजाबाद: जिले की एक अदालत ने हत्या और जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं, अदालत ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. 8 साल पहले हुयी हत्या की इस सनसनीखेज वारदात में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के एक साथी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 8 मार्च 2014 की है. घटनाक्रम के अनुसार थाना उत्तर क्षेत्र के गंगानगर निवासी दलबीर सिंह ने थाने मे एक एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक उनके नाती अनिल पुत्र स्वर्गीय विनोद यादव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और उसके एक साथी जिसका नाम रिंकू पुत्र सत्यदेव निवासी न्यू रामगढ़ जलेसर रोड थाना उत्तर है उसकी पीठ पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया था. यह एफआईआर थाना दक्षिण के महावीर नगर निवासी शिशुपाल उर्फ सोनू पुत्र गंगा सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई थी.

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गौरतलब है कि 8 मार्च 2014 को अनिल किसी दावत में शामिल होने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में एलान नगर नाले के पास उसे आरोपी शिशुपाल मिला. इन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और शिशुपाल ने चाकू निकालकर अनिल पर वार किया. जबकि रिंकू जो उसे बचाने आया था,उसकी पीठ पर भी चाकू से वार किया. दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां से अनिल को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही अनिल की मौत हो गई थी. घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और गवाहों के बयान लिए. मौके से साक्ष्य इकट्ठे किये गए. साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामनारायण के न्यायालय में हुई.विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. इसके बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनिल की हत्या शिशुपाल द्वारा ही की गई है लिहाजा अदालत ने शिशुपाल को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने दोष सिद्द आरोपी पर 16 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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