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पदमपुर नगरपालिका के वार्ड 21 का उपचुनाव स्थगित, त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची बनाने पर अधिकारी व कार्मिक होंगे सस्पेंड

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Published : Nov 23, 2022, 10:54 PM IST

municipality by election postponed

पदमपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 21 के उपचुनाव (municipality by election postponed) को स्थगित कर दिया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची बनाने पर अधिकारी व कार्मिकों के खिलाफ निलंबन का आदेश दिया है.

श्रीगंगानगर. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में उपचुनाव को स्थगित (Ward 21 municipality by election postponed) कर दिया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पदमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 के उप चुनाव की मतदाता सूची (erroneous voter list) तैयार करने में आयोग के निर्देशों की पालना में सावधानी नहीं बरती गई. इस विधानसभा की मतदाता सूची जिसका अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया गया है. इसके डेटाबेस को आधार नहीं बनाया गया. इस कारण नगर पालिका के वार्ड संख्या 21 के उपचुनाव की मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण तैयार की गई.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पदमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 के उप चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में आयोग के निर्देशों की पालना में सावधानी नहीं बरती गई. इस विधानसभा की मतदाता सूची जिसका अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया गया है, इसके डेटाबेस को आधार नहीं बनाया गया. इस कारण उस नगर पालिका के वार्ड संख्या 21 के उपचुनाव की मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण तैयार की गई.

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प्रकरण में निर्वाचन की शुद्धता/पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग की ओर से नगरपालिका पदमपुर के वार्ड संख्या 21 के उप चुनाव के लिए अब तक संपन्न हुई प्रक्रिया को निरस्त घोषित किया गया है. सौरभ स्वामी ने बताया कि वार्ड 21 के सदस्य के उप चुनाव के लिए जारी की गई. लोक सूचना को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहरित करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग के निर्देशानुसार अब चुनाव की मतदाता सूची की जांच कर सूची को शुद्ध किया जाएगा. त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची तैयार करने के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उनका उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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