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POCSO court : टॉफी दिलाने के बहाने तीन साल की बालिका से किया दुष्कर्म, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jul 4, 2022, 8:22 PM IST

Rapist of minor sent to life imprisonment by POCSO court

तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो विशेष अदालत ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई (rapist of minor to life imprisonment) है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अभियुक्त ने दिसंबर 2020 में बालिका के साथ टॉफी दिलाने के बहाने रेप किया था.

सवाईमाधोपुर. पॉक्सो विशेष न्यायालय ने तीन वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी शिवम मस्ता उर्फ शंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (rapist of minor to life imprisonment) है. न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की. प्रकरण के अनुसार तीन वर्षीय बालिका की मां ने 22 दिसम्बर, 2020 को संबंधित थाने में इस आशय का मामला दर्ज कराया कि वे सवाईमाधोपुर में अगरबत्ती बेचने आए थे. बजरिया में सर्किल के पास फुटपाथ पर रह रहे थे. पास ही आरोपी की मां भी झोपड़ी में रहती थी. शाम साढ़े पांच बजे आरोपी आया और पास बैठकर बातें करने लगा.

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आरोपी तीन साल की बालिका को भी खिलाने लगा. इसके बाद बालिका को टॉफी दिलाने की कहकर ले गया. काफी देर बाद भी वापस नहीं आया, तो आरोपी व बालिका की परिजनों ने तलाश की. लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को 23 दिसम्बर, 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

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