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Minor rape case: 13 साल की नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद

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Published : Oct 21, 2022, 7:28 PM IST

13 साल की नाबालिग का अपहरण कर कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई (Minor rape convict gets 20 years jail) है. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने उस पर 42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का यह मामला जयपुर के सांगानेर सदर थाने में 10 अगस्त, 2020 को दर्ज करवाया गया था.

Minor rape case: 13 साल की नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद
POCSO Court decision in minor rape case, convict gets 20 years of jail

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 13 साल की नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त रामलाल मीणा को 20 साल की सजा सुनाई (Minor rape convict gets 20 years jail) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ एक से ज्यादा बार दुष्कर्म किया है, जो गंभीर व घृणित अपराध है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के चचेरे भाई ने 10 अगस्त 2020 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा था कि उसके चाचा की 13 साल की बेटी रात 12 बजे से घर से लापता है. उन्हें संदेह है कि अभियुक्त रामलाल उसे ले गया है. वहीं घटना से करीब 22 दिन बाद में पीड़िता ने अपने भाई को निवाई से किसी अन्य महिला के फोन से सूचना दी. पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उससे पूछताछ की. इसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे 9 अगस्त की रात कार में बिठाकर जबरन लेकर गया था.

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वह पीड़िता को वाटिका से चंदवाजी, गुड़गांव,अहमदाबाद व निवाई ले और वहां 22 दिन तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी काे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. दूसरी ओर अभियुक्त का कहना था कि पीड़िता अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और उन्होंने प्रेम विवाह किया है, लेकिन कोर्ट ने अभियुक्त की दलील मानने से इंकार कर कहा कि कानून में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है.

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