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स्कूलों की मान्यता रिपोर्ट में अनियमितता पर आठ DEO को नोटिस जारी

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Published : Jul 5, 2021, 5:00 PM IST

Updated : Jul 5, 2021, 6:00 PM IST

Notice to 8 DEO of Rajasthan, Bikaner news

शिक्षा निदेशालय की जांच में 500 निजी स्कूलों को मान्यता देने में गड़बड़ी सामने आई है. जिसके बाद प्रदेश के 8 जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस (Notice to 8 DEOs of Rajasthan) जारी किया गया है. जिसमें बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं.

बीकानेर. निजी स्कूलों को मान्यता देने के मामले में लापरवाही बरतने और रिपोर्ट में अनियमितता के आरोप में शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education, Rajasthan) ने सख्ती दिखाई है. शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 8 जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

इन जिला शिक्षा अधिकारियों में जयपुर, सीकर, जोधपुर झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर के जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं. अब तक शिक्षा विभाग में यह परिपाटी चलन में है कि निजी स्कूलों की मान्यता का काम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ही होता है. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनुमोदन के लिए शिक्षा निदेशालय को फाइल भेजता है लेकिन पहली बार शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी की पहल पर निदेशालय ने संपूर्ण पत्रावली विद्यालय मंगवाई. इस दौरान फैक्ट्स के आधार पर की गई जांच में यह गड़बड़ी सामने आई है.

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500 स्कूलों की मान्यता में गड़ब़ड़ी

बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 500 स्कूलों की मान्यता के मामले में लापरवाही बरती गई है. जिसमें सबसे ज्यादा जयपुर के स्कूलों को मान्यता में गड़बड़ी की गई है. बताया जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय के मान्यता देने के प्रारूप में स्कूलों की में कक्षाओं का साइज, प्रयोगशाला आदि को लेकर जांच की जाती है लेकिन बिना इन तथ्यों को पूरा किए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने स्कूलों की मान्यता के लिए अनुमोदन कर दिया और निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया. जब निदेशालय ने इस बारे में स्कूलों के दस्तावेजों को खंगाला तो हकीकत सामने आई.

शिक्षा निदेशालय स्तर पर रिपोर्ट की होगी जांच

बता दें कि जिन स्कूलों को मान्यता के लिए सिफारिश करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों ने अनुमोदन कर दिया था. ऐसे स्कूलों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है. वहीं निदेशालय के स्तर पर हुई जांच में गड़बड़ी सामने आ गई है. अब शिक्षा निदेशालय स्तर पर इस बात की जांच की जाएगी कि जिन कमेटियों ने स्कूलों की जांच की थी, उन्होंने मौके से अलग रिपोर्ट दी है या फिर उनकी रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर पर गलत तरीके से अनुमोदन किया है.

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प्रारंभिक जांच में मिली गड़बड़ियां

शिक्षा विभाग में निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए कक्षावार नियम बनाए हुए हैं. जिसमें सबसे पहले स्कूलों में कक्षा के साइज के अलावा स्कूल में स्पोर्ट गतिविधियों को संचालित करने के लिए ग्राउंड, आपात स्थिति को लेकर फायर सिस्टम और कक्षाओं में निकास द्वार के साथ ही कक्षाओं में विषयवार संसाधनों की आवश्यकता की बाध्यता है. साथ ही विषय संकाय के अनुरूप लैब और अन्य उपकरण होने चाहिए लेकिन देखने में आता है कि कई बार इस तरह की चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है. ये संसाधन सिर्फ कागजों में ही मिलती हैं. इसी तरह की गड़बड़ियों पर लगाम कसने के लिए शिक्षा निदेशालय ने इस बार जिला शिक्षा अधिकारी कारणों से मान्यता की फाइलों को मंगवाया. प्रारंभिक जांच में इस तरह की गड़बड़ियां मिली हैं.

Last Updated :Jul 5, 2021, 6:00 PM IST

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