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बाड़मेर : शादी समारोह पर प्रशासन की नजर, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो लगेगा भारी जुर्माना

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Published : Apr 22, 2021, 10:19 PM IST

बाड़मेर जिले में शादी समारोह पर अब प्रशासन की नजर रहेगी. मेहमानों की संख्या 50 से अधिक अगर हुई तो जुर्माना भी लगाया जाएगा. कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाना भी अनिवार्य किया गया है.

arriage ceremony,  marriage ceremony In barmer
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो लगेगा भारी जुर्माना

बाड़मेर.जिले में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दिनों दिन तेजी से फैल रहा है ऐसे में आगामी दिनों में होने वाली शादियों की बंपर सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. जिले में होने वाली शादियों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और विवाह के आयोजन से पूर्व आयोजकों को प्रशासन को सूचना देनी होगी. इसके साथ ही प्रशासन की ओर से कई सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण फैलने खतरा ना रहे.

शादी समारोह आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए. बाड़मेर में आयोजित होने वाले विवाह समारोह के दौरान नवीन गाइडलाइन के अनुसार आमंत्रित मेहमानों की संख्या 50 से अधिक ना हो. इसके साथ ही अन्य एहतियाती उपायों के अनुपालन सुनिश्चित करवाने को लेकर प्रशासन की ओर से अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है ताकि जिले में होने वाली विवाह आयोजनों पर प्रशासन की पैनी नजर रखी जा सके. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई को अमल में लाया जा सके.

बाड़मेर के उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है इस बीच अब शादियों की बंपर सीजन भी शुरू हो रही है. इसको लेकर नवीन गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में 50 से अधिक आमंत्रित मेहमानों की संख्या ना हो और अन्य अनिवार्य एहतियाती उपायों जैसे मास्क सोशल डिस्टेंस के साथ ही सैनिटाइजर की उपलब्धता थर्मल स्क्रीनिंग की अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

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इसके साथ ही विवाह समारोह आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवानी होगी. उन्होंने प्रत्येक विवाह की वीडियोग्राफी सीडी उपखंड कार्यालय में जमा करवाने के लिए पाबंद करने के लिए समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के बीच कॉन्स्टेबल को निर्देशित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने किसी भी विवाह समारोह में कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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