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Historic Decision of Kishangarh Court : गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को 20 वर्ष के लिए कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा

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Published : Jan 20, 2022, 10:56 PM IST

अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के मदनगंज थाना पुलिस में दर्ज 2016 के गैंगरेप के मामले में (Historic Decision of Kishangarh Court) गुरुवार को न्यायालय ने तीन आरोपियों को 20-20 साल के कारावास का फैसला सुनाया. मदनंगज थाना पुलिस में युवती की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दो नाबालिग सहित पांच आरोपियोें को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां तीन आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

Historic Decision of Kishangarh Court
गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को 20 वर्ष के लिए कारावास

किशनगढ़ (अजमेर). राजस्थान में किशनगढ़ कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला (Historic Decision of Kishangarh Court) सुनाया. न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई. जिला न्यायालय संवर्ग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नमिता डंड ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को धारा 376 डी के तहत 20-20 साल की सजा सुनाई है.

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न्यायालय ने तीन आरोपी ग्राम सीतापुरा, खाटूश्यामजी निवासी आरोपीगण हरलाल जाट, भोलूराम बलाई व बलराज जाट को 376 डी में 20-20 साल की सजा, 50 हजार रुपए का अर्थदंड एवं एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा आईपीसी 342 के तहत 1-1 साल की सजा एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले में सरकार की ओर से 24 गवाह एवं 46 दस्तावेज परिलक्षित कराए गए. मामले में दो नाबालिग भी निरुद्ध किए गए थे.

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