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राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटरी पब्लिक को चेंबर आवंटित नहीं पर दो सप्ताह में मांगा जवाब

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Published : Sep 21, 2021, 8:09 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने नोटरी पब्लिक की ओर से दायर याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है.

नोटरी पब्लिक, Notary Public
हाईकोर्ट ने नोटरी पब्लिक को किया तलब

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने नोटरी पब्लिक की ओर से दायर याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है.

नोटरी अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा और अन्य की ओर से अधिवक्ता मनीष पटेल ने याचिका दायर कर बताया की नोटरी पब्लिक नियमित रूप से कोर्ट आते हैं और कोर्ट में नियमित रूप से काम भी करते हैं. हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार वर्तमान में चैम्बर भी आवंटित किए जा रहे हैं. परंतु उसके लिए जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 30 के 37 वकालतनामा होना अनिवार्य है.

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नोटरी पब्लिक के पास यह होना संभव नहीं है क्योंकि वे नोटरी का कार्य करते हैं और उनको भी बैठने के लिए स्थान चाहिए और वे भी अधिवक्ता है. जस्टिस सिंह ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है.

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