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Asaram Case Hearing In Jodhpur: आसाराम के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित, तत्कालीन DCP लाम्बा को बुलाने की अर्जी

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Published : Jan 25, 2022, 9:53 PM IST

आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की (Asaram Case Hearing In Jodhpur) ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश अपील पर गुरुवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता को प्रति देने के निर्देश दिए हैं. आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में पेश प्रार्थना पत्र पर पीड़िता के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

Asaram Case Hearing In Jodhpur
Asaram Case Hearing In Jodhpur

जोधपुर.यौन दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Asaram Case Hearing In Jodhpur) की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश अपील पर गुरुवार को सुनवाई हुई. आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में पेश प्रार्थना पत्र पर पीडिता के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

DCP लाम्बा को बुलाने की अर्जी

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. जिस पर पीडिता के अधिवक्ता पीसी सोंलकी ने जवाब पेश कर दिया और बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रखा गया है. गौरतलब है कि आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 391 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया, जो कि तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लाम्बा से सम्बंधित है.

उन्होने अपनी एक पुस्तक आसाराम को लेकर लिखी है, जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा है उसकी आधार बनाकर आसाराम के अधिवक्ता तत्कालीन डीसीपी लाम्बा जो कि इस केस में अधिकारी थे उसको साक्ष्य करवाना चाहते है.

यह भी पढ़ें- तत्कालीन डीसीपी लाम्बा को साक्ष्य के लिए बुलाने की अर्जी, हाईकोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता को प्रति देने के दिए निर्देश

उन्होंने तत्कालीन डीसीपी लाम्बा को न्यायालय में बुलाने और साक्ष्य दर्ज करने को लेकर प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है. तत्कालीन डीसीपी लाम्बा ने ही आसाराम को गिरफ्तार किया था और अपराध स्थल की जांच करते हुए वीडियोग्राफी करवाई थी. अब आसाराम के अधिवक्ता उसी को आधार बनाकर दुबारा साक्ष्य करवाना चाहते है.

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