जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से बनाए गए गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या नीति बनाई गई है? न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बाबूलाल की द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि शराब सैल्समेन की हत्या के इस मामले में आरोपियों की शिनाख्त करने वाले तीन गवाह ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए. इस पर अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा को तत्काल पेश होने के आदेश दिए. एएजी के पेश होने पर अदालत ने पूछा है कि सरकार अपने गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 2 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है. गौरतलब है कि 4 सितंबर 2019 को अलवर के खेडली थाना इलाके में शराब देने की बात पर झगडे के दौरान सैल्समेन बलराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.