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राजस्थान पुलिस ने सरकारी खजाने में जमा कराए करोड़ों रुपए, जल्द पार होगा 100 करोड़ का आंकड़ा

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Published : Jun 17, 2021, 5:39 PM IST

राजस्थान में जब से कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का कहर शुरू हुआ है तब से ही पुलिस की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) की सख्ती से पालना करवाई जा रही है. पुलिस ने सरकारी खजाने को खाली होने से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) अब तक 82 करोड़ से अधिक की जुर्माना राशि वसूल चुकी है.

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एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा

जयपुर.कोरोना काल में जहां एक ओर तमाम तरह की व्यवसायिक गतिविधियां और पर्यटक स्थल बंद होने के चलते राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को हर महीने करोड़ों का घाटा उठाना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने सरकारी खजाने को खाली होने से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. यही नहीं जल्द ही राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) की ओर से सरकारी खजाने में जमा करवाई जा रही राशि 100 करोड़ रुपए के पार होने जा रही है.

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हालांकि, जो राशि राजस्थान पुलिस की ओर से सरकारी खजाने में जमा करवाई जा रही है वह आमजन की जेब से निकला वह रुपया है जिसे लापरवाही बरतने पर पुलिस की ओर से चालान के रूप में जनता से वसूला गया है. राजस्थान पुलिस की ओर से राजस्थान महामारी अधिनियम (Rajasthan Epidemic Act) और मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जुर्माना राशि वसूली जा चुकी है.

एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा

प्रीवेंटिव एक्शन में 43,587 लोग गिरफ्तार

एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा (Dr. Ravi Prakash Mehra) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि जब से कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का कहर शुरू हुआ है तब से ही पुलिस की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) की सख्ती से पालना करवाई जा रही है. पुलिस की ओर से प्रीवेंटिव एक्शन में अब तक 43,587 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत अब तक 23,12,476 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं. पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 2,76,175 वाहन सीज किए जा चुके हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब तक पुलिस कुल 44,04,21,655 रुपए की जुर्माना राशि वसूल चुकी है. वहीं, अब जब अनलॉक (Unlock 2.0 in Rajasthan) की प्रक्रिया शुरू हुई है और सड़कों पर यातायात का दबाव लॉकडाउन (Lockdown in Rajasthan) की तुलना में काफी अधिक हुआ है तो ऐसे में अब मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई

एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) की ओर से पूरे प्रदेश में राजस्थान महामारी अधिनियम (Rajasthan Epidemic Act) के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. अब तक पुलिस की ओर से सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने वाले कुल 4,76,678 लोगों के चालान काटे गए हैं.

राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

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इसी प्रकार से बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचता हुआ पाए जाने पर 23,275 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं. सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाए जाने पर 91,502 लोगों के चालान काटे गए हैं. वहीं, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीता हुआ पाए जाने पर 1003 लोगों के चालान काटे गए हैं. सार्वजनिक स्थल पर पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पाए जाने पर 343 लोगों के चालान काटे गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर अब तक 22,09,601 लोगों के चालान काटे गए हैं. इस प्रकार से कुल 28,02,053 लोगों के चालान काट उनसे कुल 38,48,58,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई है.

अनलॉक के दौरान कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर की पालना बेहद जरूरी

एडीजी क्राइम डॉ.रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया के दौरान आमजन की ओर से कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर की पालना करना बेहद आवश्यक है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) की ओर से लॉकडाउन (Lockdown) में जो छूट दी गई है इस दौरान लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई

कोरोना संक्रमण (Corona Pandemic) के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना करना बेहद आवश्यक है. पुलिस मुख्यालय से सभी जिला एसपी और रेंज आईजी को अनलॉक को लेकर विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बाजार बंद होने के बाद किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना है और शहर में नाके लगाने हैं इन सभी चीजों को लेकर प्रत्येक जिला एसपी को दिशा निर्देश दिए गए हैं.

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वहीं, इस दौरान लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) की ओर से प्रतिदिन औसतन 20 लाख रुपए की राशि लापरवाही बरतने वाले लोगों से चालान के रूप में वसूली जा रही है. अब तक राजस्थान पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट और राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत 82 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल चुकी है.

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