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Rajasthan High Court: नर्स भर्ती में मेरिट के अनुसार पदस्थापन नहीं करने पर मांगा जवाब

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Published : Aug 17, 2021, 8:33 PM IST

Updated : Aug 17, 2021, 11:33 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में 30 जुलाई को जारी पदस्थापन सूची के मुताबिक कार्य ग्रहण नहीं करवाने पर चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court Hearing
राजस्थान हाईकोर्ट .

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में पुन: ऑनलाइन विकल्प पत्र के आधार पर गत 30 जुलाई को जारी पदस्थापन सूची के अनुसार कार्य ग्रहण नहीं करवाने पर चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मनोज कुमार व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि नर्स ग्रेड द्वितीय में चयन से पूर्व याचिकाकर्ता एनआरएचएम योजना के तहत संविदा पर तैनात थे. नर्स ग्रेड द्वितीय में चयन के बाद विभाग ने 30 जुलाई को पदस्थापन सूची जारी कर अभ्यर्थियों को गृह जिलों में नियुक्ति देना तय किया.

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वहीं अब उन्हें पदस्थापन सूची के बजाए पूर्व के कार्यस्थल पर ही पदस्थापित किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Last Updated : Aug 17, 2021, 11:33 PM IST

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