जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में निलंबित चल रहे आरपीएस आस मोहम्मद के निलंबन आदेश पर सक्षम प्राधिकारी को पुन: विचार करने को कहा है. अदालत ने इसके लिए आस मोहम्मद को दो सप्ताह में अपना विस्तृत अभ्यावेदन संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आस मोहम्मद की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता दिसंबर, 2020 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. ऐसे में उनके अभ्यावेदन को सेवानिवृत्ति से पहले ही तय किया जाए. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निलंबन के तीन माह बाद निलंबन आदेश का रिव्यू किया जाना चाहिए. इसके अलावा प्रकरण से जुडे़ सह आरोपी बत्तु खां को सेवा में वापस लिया जा चुका है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी पुन: सेवा में लेने के निर्देश दिए जाए.