राजस्थान

rajasthan

Rajasthan High Court ने एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती पर लगी रोक हटाई

By

Published : Jul 6, 2021, 6:00 PM IST

Updated : Jul 6, 2021, 11:29 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया है. हाईकोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर दिया है.

Rajasthan High Court,  SI & Platoon Commander Recruitment-2016
राजस्थान हाईकोर्ट.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 के पचास फीसदी पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने के संबंध में लगाई गई रोक को हटा लिया है. साथ ही अदालत ने दी जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आकाश भारद्वाज की याचिका पर राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर दिए. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती के चार साल बाद याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया है, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ. विभाग में एसआई व प्लाटून कमांडर की कमी को देखते हुए अदालत की ओर से लगाई गई रोक को हटाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती को लेकर लगी रोक को हटाते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

पढ़ेंः रिश्वत के आरोपी RAS अधिकारियों और निलंबित पार्षदों की याचिकाओं पर सुनवाई टली

याचिका में कहा गया है कि आरपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती में नॉन टीएसपी एरिया के लिए कुल 456 पद रखे गए. इनमें से पचास फीसदी यानि 228 पद नियमानुसार सामान्य वर्ग के लिए रखे जाने थे. लेकिन इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या में कमी कर सिर्फ 142 पद ही रखे गए. वहीं ओबीसी वर्ग के लिए 122 पद आरक्षित रखे गए. जबकि उन्हें सिर्फ 21 फीसदी आरक्षण ही दिया जाता है. याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत 15 दिसंबर को 50 फीसदी पदों को सामान्य वर्ग से भरने के आदेश दिए थे.

Last Updated :Jul 6, 2021, 11:29 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details