जयपुर. राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्च में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए रेस्मा (Rajasthan Government Imposed Reshma On Teachers) लागू कर दिया है. यह रेस्मा कानून बोर्ड कार्यालय और उससे जुड़ी सभी सेवाओं पर जारी रहेगा. सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है. सरकार के इस आदेश के बाद बोर्ड परीक्षा से जुड़े शिक्षक या अन्य कर्मचारी, अधिकारी किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे.
गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बोर्ड और परीक्षा से जुड़े शिक्षक रेस्मा लागू होने के बाद हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. यह रेस्मा 31 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है. इन परीक्षाओ में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसे देखते हुए सरकार ने एहतियात के रूप में यह कदम उठाया है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी रेस्मा लागू करने की अनुसंशा राज्य सरकार को भेजी थी, उसी के मद्देनजर गृह विभाग ने रेस्मा लागू करने की यह अधिसूचना जारी की है.