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राजस्थान में सख्त लॉकडाउन: ये नियम भूलकर भी ना तोड़ें, जानिए पाबंदियों के बीच कहां-कहां रहेगी छूट

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Published : May 10, 2021, 8:28 AM IST

Updated : May 10, 2021, 9:11 AM IST

कोरोना महामारी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में सोमवार से 10 मई सुबह 5:00 बजे से 24 मई सुबह 5:00 तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी. साथ ही बेवजह घूमते पाए गए तो संस्थागत क्वॉरेंटाइन रहना पड़ेगा.

राजस्थान लॉकडाउन में क्या मिलेगी छूट, What will be the exemption in Rajasthan lockdown
राजस्थान लॉकडाउन में क्या मिलेगी छूट

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सोमवार से रेड अलर्ट जन पखवाड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया है. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी अति आवश्यक काम के या आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकेगा. गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस गाइडलाइन की पालना नहीं करता है और अनावश्यक घर से बाहर निकलता है, तो उसे क्वॉरेंटाइन किया जाएगा.

सीएम ने की जिम्मेदारी के साथ गाइडालइन की पालना की अपील

साथ ही जुर्माना भी लगाने का प्रावधान इसमें है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आम जनता से इस बात की अपील करते रहे कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आमजन की सहभागिता बहुत ज्यादा आवश्यक है, जब तक आम जनता अपने आपको घर में नहीं रखेंगे, तब तक इस संक्रमण की चेन को तोड़ना मुश्किल है. यही वजह है कि सरकार ने सोमवार से प्रदेश में लॉक डाउन लगा दिया है.

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ये सेवाएं बंद रहेंगी

  • सार्वजनिक-निजी परिवहन सेवाओं पर रोक
  • एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक
  • गांवों में भी इसी तरह की सख्ती
  • शहर से गांवों और गांवों से शहर में आवाजाही पर भी रोक
  • निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप पूरी तरह बंद रहेंगे
  • बारात के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप को मंजूरी नहीं
  • वीकेंड पर पहले की तरह ही दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा
  • 24 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
  • शादियों में 11 से ज्यादा मेहमान नहीं जुटेंगे
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे
  • शादी समारोह, डीजे, बारात, दावत की मंजूरी 31 मई तक नहीं
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे
  • राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी

लॉक डाउन में यहां मिलेगी छूट

  • माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं
  • उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट खुलेंगी
  • मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे
  • जिला कलेक्टर जारी करेंगे पास
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी
  • शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी

ये दुकानें खुलेंगी

  • फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी
  • फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे, किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी
  • पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी
  • खाद्य बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी
  • साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी
  • डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत
  • मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी
  • मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट
  • सभी उद्योग, निर्माण इकाइयों में श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी
  • श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा
  • इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए पूरा विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में देना होगा
Last Updated : May 10, 2021, 9:11 AM IST

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