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जयपुरः दो साल पहले हुए अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, साथी को तीन साल की सजा

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Published : Dec 21, 2019, 11:18 PM IST

जयपुर में दो साल पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. अब दो साल बाद कोर्ट ने आरोपी युवक और उसके साथी को सजा सुनाई है. जहां आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है तो वहीं, आरोपी के दोस्त को सात साल की सजा हुई. वहीं, दोनों पर 1 लाख

जयपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म,  Minor raped in Jaipur , जयपुर में दुष्कर्म के आरोपी को सजा,  Accused of rape in Jaipur sentenced
जयपुर में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

जयपुर.दो साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि दो साल आरोपी ने पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

जयपुर में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

शहर की पॉक्सो मामले की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, अदालत ने नाबालिग के अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त आनंद सिंह को सात साल की सजा से दंडित किया है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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अभियोजन पक्ष की ओर अदालत को बताया गया कि 21 जुलाई 2017 को वैशाली नगर थाना इलाके में पीड़िता कोचिंग के लिए गई थी. कोचिंग से घर लौटते समय अभियुक्तों ने उसका अपहरण कर लिया. वहीं अभियुक्त रोहित उसे अजमेर, गुडगांव और दिल्ली ले गया. जहां उसने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. लेकिन 24 जुलाई को पीड़िता ने मौका देखकर आरोपी के मोबाइल से अपने परिजनों को अपने दिल्ली में होने की जानकारी दी. इस पर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण का उसे साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पीडिता का अपहरण करने में सहयोग करने वाले अभियुक्त आनंद सिंह को सात साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर अदालत को बताया गया कि 21 जुलाई 2017 को वैशाली नगर थाना इलाके में पीडिता कोचिंग के लिए गए थी। कोचिंग से घर लौटते समय अभियुक्तों ने उसका अपहरण कर लिया। वहीं अभियुक्त रोहित उसे अजमेर, गुडगांव और दिल्ली ले गया। जहां उसने पीडिता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 24 जुलाई को पीडिता ने मौका देखकर अभियुक्त के मोबाइल से अपने परिजनों को दिल्ली में होने की जानकारी दी। इस पर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। Conclusion:

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