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जयपुर: पुलिस हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से मांगा जवाब

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Published : Jan 28, 2021, 10:25 PM IST

शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने हिरासत में हुई कथित मौत के मामले में पूर्व डीसीपी राजीव पचार, एडीसीपी धर्मेन्द्र सागर, एसीपी अतुल शाह और भट्टा बस्ती थानाधिकारी शिवनारायण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश शेख सलामुद्दी की रिविजन याचिका पर दिए.

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राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौत

जयपुर. शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने हिरासत में हुई कथित मौत के मामले में पूर्व डीसीपी राजीव पचार, एडीसीपी धर्मेन्द्र सागर, एसीपी अतुल शाह और भट्टा बस्ती थानाधिकारी शिवनारायण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश शेख सलामुद्दी की रिविजन याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि उसका बेटा आसिफ शेख राजनीतिक रूप से सक्रिय था. जिसके चलते उसकी कई लोगों से राजनीतिक तौर पर दुश्मनी थी. भट्टा बस्ती थाना पुलिस 11 दिसंबर 2020 को आसिफ को अवैध रूप से थाने में बंद कर दिया था. इस दौरान उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई और थाने की छत से नीचे गिरा दिया. बाद में उसकी मौत हो गई.

पढे़ं:Rajashtan Highcourt ने आईपीएस सत्यवीर सिंह को रेंज आईजी बनाने पर मांगा जवाब

घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने उस पर दबाव डालकर खाली कागजों पर साइन भी करा लिए. हिरासत में मौत को लेकर उसने निचली अदालत में परिवाद पेश किया था, लेकिन अदालत ने परिवाद को खारिज कर दिया.

राज्य सरकार से जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएस सत्यवीर सिंह को उदयपुर रेंज आईजी बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 16 फरवरी तक जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अब्दुल मतिन खान की याचिका पर दिए. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में तत्कालीन कोटा एसपी सत्यवीर सिंह के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज कराया था. जिसमें अदालत में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है.

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