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राजस्थान के अभ्यर्थियों को झटका : आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा लाभ

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Published : Jan 11, 2022, 6:46 PM IST

CM Ashok Gehlot Decision

राजस्थान में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिपत्र को मंजूरी दे दी है.

जयपुर. राजस्थान में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मंजूरी दे दी है.

परिपत्र के अनुसार विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जाएगा. अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा. इस संबंध में कार्मिक विभाग को ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है.

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बता दें कि केंद्र और राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है. जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है. आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी माण-पत्र होना आवश्यक है.

लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों की ओर से अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों की ओर से इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है. ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र देने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं दिया जाए.

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