राजस्थान

rajasthan

सवाई माधोपुर में देह व्यापार के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

By

Published : Dec 15, 2020, 8:30 PM IST

राजस्थान की ताजा हिंदी खबरें, देह व्यापार का मामला, Latest hindi news of Rajasthan

सवाई माधोपुर में 22 सितंबर को एक देह व्यापार का मामला सामने आया था. जिसके बाद मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई गई थी. जिसमें आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका कोर्ट में पेश की थी. जिसको लेकर मंगलवार को महिला सहित तीन अन्य की जमानत अर्जी को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के बहुचर्चित देह व्यापार मामले में आरोपी महिला सहित तीन अन्य की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने ये आदेश आरोपी सुनीता वर्मा, श्योजी राम, संदीप शर्मा और राजू लाल की जमानत अर्जी पर दिए. जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है. इसके अलावा एफआईआर 21 दिन की देरी से दर्ज कराई गई है. वहीं, अब तक शिनाख्त परेड भी नहीं हुई है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

देह व्यापार मामले में महिला सहित 3 अन्य की जमानत याचिका खारिज

जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी सुनीता वर्मा रेकेट की सरगना है, जो अपने आप को राजनीतिक पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बताती थी. महिला लडकियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे देह व्यापार करवाती थी. इसके लिए आरोपी श्योजी राम का गेस्ट हाउस काम में लिया जाता था.

पढ़ें-राजस्थान विवि की विशेष और पूरक परीक्षाएं 16 दिसंबर से, जयपुर के अलावा दौसा और कोटपूतली में बनाए गए केंद्र

वहीं, संदीप और राजू ने नाबालिग पीड़िताओं से दुष्कर्म किया है. घटना को लेकर एक पीड़िता के परिजनों ने पिछले 22 सितंबर को महिला थाने में मामला दर्ज करया था. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details