जयपुर. गहलोत मंत्रिमंडल के पुनर्गठन (Gehlot Cabinet Expansion) के तुरंत बाद 6 विधायकों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) के सलाहकार (CM advisors) के रूप में नियुक्ति की गई. इसे भाजपा ने असंवैधानिक करार दिया है. इस मामले में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ (bjp leader rajendra rathore) ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है. राठौड़ ने इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में जाने की चेतावनी भी दी है.
असंतोष शांत करने के लिए असंवैधानिक रूप से बाटी रेवड़ियां, ये कहता है कानून
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान राजेंद्र राठौड़ (bjp leader rajendra rathore) ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कांग्रेस विधायक दल और सरकार में असंतोष को शांत करने के लिए असंवैधानिक रूप से 6 विधायकों को सलाहकार (CM advisors) की नियुक्ति के रूप में रेवड़ियां बांट दी जो संवैधानिक प्रावधानों को तोड़कर किया गया कृत्य है. राठौड़ के अनुसार बगैर विधानसभा में कानून बनाए पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर सलाहकारों की नियुक्ति करना कानूनी रूप से असंवैधानिक है.
पढ़ें.सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार बने ये 6 विधायक...पायलट कैंप से कोई नहीं शामिल
राठौड़ ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 191 (A) यह साफ तौर पर कहता है कि विधानसभा में कानून बनाए बिना पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के नाम पर इस प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती है. स्टेट लिस्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर सीएम सलाहकार या संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर ले. राठौड़ ने कहा कि लोकसभा के बाद में संशोधन के बाद आए आर्टिकल 164 (1A) के जरिए विधानसभा सदस्यों की संख्या अनुरूप मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा 15% तक लगाने का कैंप लगाया गया ताकि सरकारी अपने हिसाब से असंवैधानिक नियुक्तियां न करें लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री सलाहकार की नियुक्ति कर यह काम कर दिया गया.