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MP High Court जबलपुर के भेड़ाघाट में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने का आदेश

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Published : Sep 5, 2022, 7:02 PM IST

Updated : Sep 5, 2022, 7:52 PM IST

MP High Court
भेड़ाघाट में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने का आदेश

जबलपुर में संगमरमरी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट व धुआंधार मार्ग में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया जाएगा. अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दुकानें हटाने के आदेश दिए गए. याचिका में कहा गया था कि फुटपार्थ में अतिक्रमण के कारण पर्यटकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है. MP High Court order, Jabalpur Bhedaghat Dhuandhar road, Remove shops footpath Bhedaghat

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस शीलू नागू तथा जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि पुलिस व राजस्व विभाग के सहयोग से फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटाया जाए. शिल्पकाल संघ धुआंधार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि नर्मदा नदी में संगमरमरी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट में नौका विहार तथा धुआंधार को देखने के लिए पर्यटक सीजन में बड़ी संख्या देश-विदेश से आते हैं. भेड़ाघाट व धुआंधार के मार्ग पर फुटपार्थ में लोग दुकाने लगा लेते हैं.

अतिक्रमण से रास्ता संकरा :रास्ते में दुकानें लगाने से रास्त संकरा हो जाता है और आवाजाही में लोगों को परेशानी होती है. याचिका में कहा गया था कि वैधानिक तौर पर दुकान लगाने वाले टैक्स अदा करते हैं. अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले किसी तरह का टैक्स नहीं देते हैं. जिसके कारण राजस्व का नुकसान तथा वैध दुकानदारों को नुकसान होता है.

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संबंधित विभागों को आदेश : याचिका का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के खिलाफ पुलिस व राजस्व विभाग के सहयोग से कार्रवाई की जाए. मुख्य कार्यपालक नगर पंचायत ऐसा करने में रहते है तो जिला कलेक्टर आदेश का पालन तय करें. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पैरवी की.

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Last Updated :Sep 5, 2022, 7:52 PM IST

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