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कटनी में कब्रिस्तान तक पहुंच मार्ग नहीं होने का मामला हाई कोर्ट में, जिम्मेदारों से जवाब तलब

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 7, 2023, 6:40 PM IST

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में कटनी में कब्रिस्तान तक पहुंच मार्ग नहीं होने के मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कटनी नगर निगम का जवाब सुनने के बाद संबंधित अफसरों से जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए.

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कटनी में कब्रिस्तान तक पहुंच मार्ग नहीं होने का मामला हाई कोर्ट में

जबलपुर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कटनी नगर निगम आयुक्त की ओर से जवाब पेश किया गया. इसमें कहा गया है कि यदि रेलवे अनापत्ति प्रदान करे तो नगर निगम कब्रिस्तान तक एप्रोच रोड बनाने के लिए तैयार है. इस मामले में चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए रेलवे को जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.

जनहित याचिका लगाई :यह जनहित का मामला मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी नाजिम खान की ओर से दायर किया गया. इसमें कहा गया कि कटनी मुड़वारा के मुख्य कब्रिस्तान तक पक्की सड़क नहीं बनी है. इस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पूर्व में अभ्यावेदन दिया गया था. जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिये हाईकोर्ट की शरण ली गई है. आवेदक की ओर से कहा गया कि कब्रिस्तान का कच्चा पहुंच मार्ग कटनी-वीना रेल लाइन के बाजू से बना है.

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याचिका में ये बताया :याचिका में बताया गया कि बारिश के समय कीचड़ होने के कारण परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में मजबूरी में रेलवे लाइन के ऊपर से जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है. पक्की सड़क बनाने की मांग रेलवे, नगर निगम व राज्य शासन के बीच उलझी है. इस बारे में रहवासियों ने कई बार मांग की लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई. लोगों का कहना है कि ये मामला नगर निगम व रेलवे के बीच उलझा है. एक पास जाओ तो दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जाती है. समस्या का समाधान हीं हो रहा है.

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