मध्य प्रदेश

madhya pradesh

Bhopal Rape Case: मासूम से बस में दरिंदगी मामले में बड़ा फैसला, दोषियों को आजीवन कारावास

By

Published : Dec 12, 2022, 8:27 AM IST

Updated : Dec 12, 2022, 2:24 PM IST

राजधानी भोपाल के एक नामचीन स्कूल की बस में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म (Rape 3 year old girl private school bus) मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसले के अनुसार बस ड्राइवर हनुमत जाटव और केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट दोनों को सोमवार को सजा ऐलान किया. घटना तीन माह पहले की है. स्कूल से घर लौटते समय बस में ड्राइवर ने ये घिनौना कृत्या किया था. उस समय ये मामला बहुत गरमाया था.

bhopal school bus rape case
भोपाल में मासूम से बस में दरिंदगी पर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

भोपाल।भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई चली. मुख्य आरोपी बस ड्राइवर हनुमत जाटव को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही केयर टेकर उर्मिला साहू को आरोपी का साथ देने का दोषी पाया गया है.

ऐसे सामने आया था मामला: भोपाल के रातीबड़ स्थित एक बड़े निजी स्कूल की 3 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई थी, जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसकी मां ने देखा कि उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से किसी ने बच्चे के कपड़े बदल दिए हैं. इसके बाद मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने बच्ची के कपड़े बदलने से इनकार किया. बाद में बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की. पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके माता-पिता ने उसे विश्वास में लिया और उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने बताया कि बस चालक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कपड़े भी बदल दिए. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि माता-पिता अगले दिन अधिकारियों से शिकायत करने के लिए स्कूल गए और बच्ची ने चालक की पहचान की.

दोनों आरोपी दोषी हुए करार:इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले ड्राइवर हनुमंत ने अपना जुर्म कबूल किया, बाद में उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया था, इसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर की महिला हेल्पर को गिरफ्तार किया था. बताया गया था कि, बच्ची से ड्राइवर ने जब बस में रेप किया था तो उस दौरान बस में महिला केयर टेकर भी थी और उसने आरोपी का साथ दिया था. अब मामले में अदालत ने पिछले शनिवार को फैसला सुनाते हुए बस ड्राइवर हनुमत जाटव और केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है. इस मामले में आज यानी सोमवार को कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी.

Bhopal School Child Rape: 3 साल की बच्ची से रेप, गृहमंत्री ने कहा-स्कूल की भी लापरवाही, होगी कार्रवाई, मामला विस में भी गूंजा

सीएम ने कही थी कठोर सजा दिलाने की बात: मासूम से दरिंदगी पर मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए घटना को पूरी गंभीरता से लिया था, साथ ही दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लेने की बात कही थी. सीएम ने मामले को आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात भी कही थी.

Last Updated : Dec 12, 2022, 2:24 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details