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MP Anuppur धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास के साथ जुर्माना

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Published : Nov 25, 2022, 4:28 PM IST

case of murder  life imprisonment and fine

अनूपपुर जिला अदालत ने हत्या के एक मामले (MP Anuppur case of murder) में व्यक्ति को उम्रकैद के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या की थी. घटना के वक्त जंगल में मृतक का भाई उसे बचाने आया लेकिन आरोपी फरार होने में सफल रहा. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई.

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय ने हत्या के आरोपी विपिन बैगा निवासी करनपठार को आजीवन कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. इस मामले में रामनरेश गिरि जिला अभियोजन अधिकारी पूर्व समीक्षा की गई. शासन की ओर से पैरवी मुख्‍य रूप से शशि धुर्वे एडीपीओ द्वारा अंतिम तर्क प्रस्‍तुत किए गए.

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धारदार हथियार से हमला :मामले के अनुसार 20 जुलाई 2019 को सुबह मिहीलाल मवेशी चराने जंगल तरफ जा रहा था. उसका भाई सुरेश कुमार खेत जुताई करने बैलों को लेकर पीछे जा रहा था. जैसे ही मिहीलाल पुराना थाना भवन के पीछे मैदान के पास पहुंचा, उसी समय विपिन बैगा ने टंगिया से प्रहार कर दिया, जिससे वह जमीन में गिर गया. इसके बाद आरोपी ने कई वार टांगी से किए. जब उसका भाई बीचबचाव करने आया तो आरोपी जंगल की तरफ भाग गया. इस दौरान उसकी चप्पल घटनास्थल पर ही रह गई. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई की.

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