MP Anuppur बहन को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग का अपहण व दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष की सजा

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Published : Nov 23, 2022, 5:15 PM IST

MP Anuppur kidnapping and rape 20 years jail

अनूपपुर विशेष न्यायाधीश ने थाना कोतवाली अनूपपुर आरोपी 30 वर्षीय मनोज कुमार राठौर निवासी ग्राम बेला को धमकी देकर नाबालिग के अपहरण व रेप के जुर्म में 20 वर्ष के कारावास व जुर्माने (kidnapping and rape 20 years jail) की सजा सुनाई. पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया था कि आरोपी उसे धमकी देकर जबरन घर से उठा ले गया. उसने पांच दिन तक अपने घर पर रखा. पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

अनूपपुर। जिला अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पीड़िता के पिता ने सितंबर 2018 में शिकायत कराई की थी कि उसकी बेटी कक्षा 11वीं में पढ़ाई करती है. वह 2 सितंबर 2018 की रात्रि घर में सोई थी. दूसरे दिन सुबह वह लापता हो गई. मनोज राठौर पर पुत्री के अपहरण किये जाने का संदेह होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया. फरियादी के बयान दर्ज किए गए.

आरोपी के घर पर मिली लड़की : 7 सितंबर 2018 को पीड़िता की दस्तयाबी मनोज राठौर के निवास से किया गया. पूछताछ के बाद बालिका को पिता को सुपुर्द किया गया. बालिका की उम्र 15 वर्ष बताई गई. उसने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि आरोपी एक वर्ष से उसे धमका रहा था. आरोपी उसके भाई व बहन को जान से मारने की धमकी देता था. इस डर से वह आरोपी के कहे अनुसार उसके साथ चली जाती थी. आरोपी के भय से ये जानकारी वह माता-पिता को नहीं बताती थी.

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रात्रि में धमकी देकर अपहरण : पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जब वह स्कूल जा रही थी तो कॉलेज के पास मनोज राठौर ने बाइक पर उसके साथ शहडोल चलने को कहा. इसके बाद घुमा-फिराकर कॉलेज के पास छोड़ा, जहां से वह घर वापस आई. फिर उसी रात्रि जब वह सोने की तैयारी कर रही थी तो आरोपी ने धमकी दी और अपहरण कर ले गया. वह अपने घर ले गया. रात्रि में वह कोई दवाई खिलाकर क्या करता रहा, उसे पता नहीं. पीड़िता ने बताया कि मनोज राठौर उसे पांच दिन तक अपने घर में रखे रहा. फिर पीड़िता का भाई पुलिस के साथ पहुंचा और उसे दस्तयाब किया. पीड़िता के कथन पर आरोपित मनोज राठौर के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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