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युवती की शिकायत पर कोर्ट ने दिए निर्देश 11 रिश्तेदारों पर मारपीट का केस दर्ज, मुरैना में हत्या के मामले में 6 लोगों को उम्रकैद

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Published : Sep 17, 2022, 9:11 PM IST

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ग्वालियर जिला कोर्ट के निर्देश पर कंपू थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ छेड़खानी घर में घुसकर मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है. खास बात यह है कि इस मामले में तीन आरोपी महिलाएं हैं. वहीं मुरैना जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. court news, gwalior girl molestation, case against relatives

ग्वालियर।एक युवती की अपने परिजनों के खिलाफ की गई छेड़खानी की शिकायत पर कोर्ट ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. ग्वालियर की कंपू थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ छेड़खानी घर में घुसकर मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है. खास बात यह है कि इस मामले में तीन आरोपी महिलाएं हैं.

यह है मामला:ग्वालियर की निंबालकर की गोठ नंबर दो में रहने वाली युवती फराह खान ने अपने ही नजदीकी रिश्तेदारों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया था. जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आरिफ, साबिर खान शहनाज बानो, शाह हुक्सा उर्फ मेहरून, ताजिमा उर्फ शब्बो, निशा अंजुम , करीम खान हसन मोहम्मद और मोहम्मद अजहर ने उसके साथ ना केवल घर में घुसकर मारपीट की बल्कि छेड़खानी भी की. इसकी शिकायत उसने कंपू पुलिस थाने में दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की. जिसके बाद उसे कोर्ट में आवेदन देना पड़ा. इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया है कि उक्त सभी 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए. मामले में यह भी पता चला है कि फरयादिया और आरोपियों के बीच एक मकान खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस का कहना है कि जांच में सभी बिंदुओं पर गौर किया जाएगा.

चिटफंड मामला, यूपी के 5 लोगों को छह महीने की सजा:ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चिटफंड कंपनी चलाकर लोगों से पैसा जमा कराने वालों को निक्षेपकों के हित संरक्षण अधिनियम की धाराओं से मुक्त कर दिया है. लेकिन आरबीआई की अनुमति के बिना बैंकिंग कारोबार करने पर उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है. इसमें ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जौनपुर के 5 लोगों को छह छह महीने की सजा से दंडित किया है, जबकि उन्हें चिटफंड कंपनी चलाने के आरोप से इसलिए मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस मामले में निवेशक ही अपने बयान से पलट गए थे. विशेष न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ की अदालत में अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने लोगों को लालच देकर उनसे पैसे जमा कराए और बाद में उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया. इस मामले में आरबीआई एक्ट का उल्लंघन करने पर पांच आरोपियों को दोषी माना है उन्हें 6 -6 महीने की सजा सुनाई गई है और 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर के दुर्गा प्रसाद, वाराणसी के जय हिंद प्रजापति के अलावा ग्वालियर के रमाशंकर ग्वालियर के ही संतोष पांडे और दिलीप जैन शामिल हैं.

6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा:मुरैना जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों के खिलाफ अम्बाह न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया था. आरोपियों की मांग पर केस को जौरा न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया था. जहां सुनवाई के दौरान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हत्या का है मामला: अभियोजन अधिकारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी महीपत सिंह ने अम्बाह थाने में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी रवि तोमर,जीतू तोमर,ओमवीर तोमर, विक्की तोमर, करुआ तोमर और विवेक तोमर ने उसके भाई रघुराज सिंह की मारपीट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी है. उसने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन वह कोर्ट में ही था जब उसे इसकी सूचना मिली थी. वह मौके पर पहुंचा तो देखा, कि आरोपी उसके छोटे भाई को सड़क पर पटककर लाठी-डंडों से पीट रहे है. इसी दौरान उसकी आँखों के सामने ही विक्की तोमर ने उसके छोटे भाई के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अम्बाह पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबध्द कर विवेचना के बाद अम्बाह न्यायालय में पेश किया था.

कोर्ट में ही पदस्थ थे महीपत सिंह: प्रकरण के फरियादी महीपत सिंह गुर्जर प्रकरण के समय अंबाह न्यायालय में अपर लोक अभियोजक के पद पर पदस्थ थे, इसलिये आरोपियों ने केस को जौरा कोर्ट में शिफ्ट करने की मांग की थी. यहां इस प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा के कोर्ट में चली. जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हत्या मामले के सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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