रांची: धनबाद के सरायढ़ेला थाना के अंतर्गत महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत छेड़खानी के आरोपी को किसी भी प्रकार से राहत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में धनबाद जिला के सरायढ़ेला थाना अंतर्गत एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने के आरोपी गौरव महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.
महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को हाई कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार, अदालत ने याचिका की खारिज
सरायढे़ला में महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सरकार के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के उपरांत आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि धनबाद जिला के सरायढे़ला थाना अंतर्गत एक महिला के घर घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी गौरव महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया है.