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पलामूः डॉन सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गे प्रदीप तिवारी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Feb 15, 2020, 7:43 PM IST

पलामूः डॉन सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गे प्रदीप तिवारी को आजीवन कारावास की सजा
व्यवहार न्यायालय

पलामू व्यवहार न्यायालय ने कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गे प्रदीप तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों को 2016 के राज कुमार सिंह के हत्या मामलें में यह सजा सुनाई गई. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

पलामूः कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा और प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल को पलामू कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सुजीत सिन्हा और प्रदीप तिवारी को मई 2016 में हुए राजकुमार सिंह उर्फ नन्हकू सिंह हत्याकांड मामले में सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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2016 के हत्या मामले में सजा

बता दें कि नन्हकू सिंह की मेदिनीनगर के आबादगंज रेलवे क्रोसिंग के पास दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. मामले में नन्हकू के भाई के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने मामले में कोर्ट से स्पीडी ट्रायल का आग्रह किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुजीत सिन्हा और प्रदीप तिवारी को सजा सुनाई है. सुजीत सिन्हा फिलहाल जमशेदपुर जेल में बंद है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है. सुजीत पर रांची, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं. पलामू में सुजीत सिन्हा पर 32 से अधिक मामले दर्ज हैं. हाल के दिनों में उसके कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उसके गुर्गे कोल माफिया से रंगदारी मांगते हुए नजर आएं हैं. सुजीत सिन्हा गिरोह का सम्बंध नक्सली संगठन जेजेएमपी और टीएसपीसी के साथ भी है.

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