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ASI Satendra Paswan Suspended: दूसरी पत्नी के आरोपों के बाद निलंबित हुआ जमादार, जमुआ थाना में प्राथमिकी भी दर्ज

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Published : Mar 14, 2023, 6:46 AM IST

महिला द्वारा पुलिस पदाधिकारी पर जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया गया था. इस मामले को लेकर आरोपी जमादार के खिलाफ जहां जमुआ थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वहीं निलंबित भी कर दिया गया है.

ASI Satendra Paswan suspended
ASI Satendra Paswan

गिरिडीह: विवाहित रहने के बाद भी दूसरी शादी रचाने, दूसरी पत्नी को जान से मारने का और गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के प्रयास के आरोपों से घिरे सहायक अवर निरीक्षक सतेंद्र पासवान को एसपी अमित रेणू ने निलंबित कर दिया है. जबकि सतेंद्र, सतेंद्र की पत्नी संध्या और एक अन्य महिला भावना पंडित के खिलाफ जमुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. प्राथमिकी और निलंबन की पुष्टि डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने की है.

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क्या है मामला:यहां बता दें कि शनिवार को खुद को सहायक अवर निरीक्षक सतेंद्र पासवान की दूसरी पत्नी बताने वाली खुशबू नामक महिला सदर अस्पताल में भर्ती हुई. महिला ने यहां पर कहा कि उसका पति सतेंद्र पासवान, उसकी सौतन व एक अन्य महिला जमुआ स्थित उसके किराए के मकान पर पहुंचे और उसपर हमला बोल दिया. उसे जान से मारने की नियत से जबरन जहर पिलाया गया. जबकि गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए उसके पेट पर कई बार लात मारी गई. इस घटना के दूसरे दिन रविवार को खुशबू को महिला थाना बुलाया गया.

महिला थाना में खुशबू का बयान लिया गया. यहां से वापस जाने के क्रम में कथित तौर पर खुशबू का मोबाइल छीन लिया गया. मोबाइल छीनने का आरोप खुशबू ने दो अज्ञात पर लगाया लेकिन यह भी कहा कि नगर थाना इलाके के जिस स्थान पर उससे मोबाइल की छिनतई हुई वहां पर सतेंद्र पासवान एक चारपहिया वाहन संग मौजूद था और छिनतई करने वाले दोनों अज्ञात उसी वाहन पर सवार होकर फरार हुए. हालांकि खुशबू के इन आरोपों को जमादार और जमादार की पहली पत्नी संध्या पासवान गलत बताती रही. दोनों खुशबू को ब्लैकमेलर बता रही है. सतेंद्र की पत्नी ने जमुआ थाना में खुशबू व उसके घरवालों के खिलाफ आवेदन दिया है.

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एसपी ने लिया गंभीरता से:महिला ने जिस सतेंद्र पासवान पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाई थी, वह सहायक अवर निरीक्षक है. ऐसे में इस आरोप को एसपी अमित रेणू ने काफी गंभीरता से लिया. महिला के आरोप पर एसपी ने तुरंत ही सतेंद्र पासवान के खिलाफ प्राथमिकी का निर्देश दिया. वहीं मुफस्सिल थाना में पदस्थापित जमादार सतेंद्र पासवान को निलंबित कर दिया.

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