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रांची में तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम की चेतावनी, 15 दिनों के अंदर लें लाइसेंस नहीं तो होगी कार्रवाई

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Published : Sep 23, 2021, 1:35 PM IST

Ranchi Municipal Corporation
रांची नगर निगम

रांची में तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम की तरफ से 15 दिन के अंदर लाइसेंस लेने की चेतावनी दी गई है. लाइसेंस नहीं लेने पर तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं होगी. नियम तोड़ने पर विक्रेताओं से जुर्माना वसूला जाएगा.

रांची: राजधानी में बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी. रांची नगर निगम की ओर से इसके लिए एक सूचना जारी कर तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है. विक्रेताओं को 15 दिन के अंदर लाइसेंस लेने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ निगम की तरफ कठोर कदम उठाया जाएगा.

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कड़ाई से होगा नियम का पालन

रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार के मुताबिक इससे पहले 2 सौ वेंडर्स को लाइसेंस दिया गया था, जो संख्या के लिहाज से काफी कम है. लेकिन अब तंबाकू विक्रेताओं को लेकर नगर निगम एक्टिव हो गया हैं. इंफोर्समेंट टीम की संख्या को बढ़ाकर भी 20 से 50 कर दिया गया है. ऐसे में अब कड़ाई से नगर निगम बिना लाइसेंसधारी तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि जो भी तंबाकू विक्रेता हैं उनको लाइसेंस लेना होगा ऐसा नहीं करने पर वे तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे.

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बिना लाइसेंस बेचने पर जुर्माना

उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस जो भी विक्रेता तंबाकू बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेंगे वे केवल तंबाकू ही बेच पाएंगे बिस्कुट, टॉफी और अन्य सामान नहीं बेच पाएंगे. उन्हें सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट ही बेचने की अनुमति होगी. दूसरे उत्पाद बेचने पर भी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त रजनीश कुमार के मुताबिक जुर्माने की राशि 100 रुपये से 5 हजार रुपये तक की होगी.

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