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जंगल में घास लेने गई 3 स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

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Published : Jun 16, 2020, 8:06 PM IST

शिलाई उपमंडल की रोनहाट उपतहसील में 3 नाबालिग युवतियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पीड़ित युवतियों के परिजनों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354, 506 व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, इस मामले पर आरोपी ने झूठा मामला दर्ज करवाने की बात कही है.

minor molested in Shillai
स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़

शिलाई/सिरमौर: जिला सिरमौर के शिलाई उपमंडल की रोनहाट उपतहसील में 3 बच्चियां से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्चियां के परिजनों ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया है कि सोमवार देर शाम बच्चियां जंगल में घास लाने के लिए गई थीं. इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर बोराड़ गांव के एक शख्स ने बच्चियों से छेड़छाड़ की. साथ ही आरोपी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की. जंगल से वापस घर लौटने के बाद बच्चियों ने परिजनों को पूरी बात बताई. इसके बाद पुलिस चौकी रोनहाट में बच्चियों के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है.

पीड़ित बच्चियां स्कूली छात्राएं हैं. इनमें से दो युवतियां 10वीं कक्षा और एक युवती 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं. परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने छेड़खानी की बात किसी से साझा करने पर बच्चियों का स्कूल आना जाना बंद करने की धमकी भी दी.

वहीं, इस मामले पर आरोपी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सोमवार देर शाम को तीन युवतियां उसकी मलकियत जमीन से घास काट रही थी. जमीन का मालिक होने के नाते उन्हें घास चोरी करने से रोका गया था. उनके साथ कोई बदतमीजी व छेड़खानी नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि उन पर झूठा मामला दर्ज करवाया गया है.

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उधर, पांवटा साहिब के डीएसपी बीर बहादुर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित युवतियों के परिजनों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354, 506 व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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